विज्ञापन
This Article is From Jun 01, 2021

बैटरी वाली गाड़ियों को नहीं देनी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन और रिन्युअल फीस! जल्द हो सकता है ये बदलाव

Electric Vehicle Policy : हो सकता है कि जल्द इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के रिन्युअल फीस पर छूट मिल सकती है. सरकार ने  इसके लिए एक ड्राफ्ट नॉटिफिकेशन जारी किया है. 

बैटरी वाली गाड़ियों को नहीं देनी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन और रिन्युअल फीस! जल्द हो सकता है ये बदलाव
परिवहन मंत्रालय ने बैटरी ऑपरेटेड गाड़ियों के लिए नया प्रस्ताव दिया है. (प्रतीकात्मक तस्वीर)
नई दिल्ली:

देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को प्रमोट करने के लिए सरकार कई योजनाएं और व्हीकल पॉलिसीज़ पर काम कर रही है. जानकारी है कि इलेक्ट्रिक या बैटरी गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए कुछ नए नियम लाने की तैयारी हो रही है. हो सकता है कि जल्द इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के रिन्युअल फीस पर छूट मिल सकती है. सरकार ने  इसके लिए एक ड्राफ्ट नॉटिफिकेशन जारी किया है. 

बता दें कि सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने एक ड्राफ्ट नॉटिफिकेशन इशू किया है, जिसमें प्रस्ताव दिया गया है कि उपभोक्ताओं को बैटरी से चलने वाली गाड़ियों के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के रिन्युअल की फीस से छूट दी जाए.

मंत्रालय ने इस प्रस्ताव पर आम जनता और सभी संबंधित स्टेकहोल्डरों से 30 दिनों के भीतर उनका विचार मांगा है. यह नॉटिफिकेशन 27 मई, 2021 को जारी किया गया था और इसपर कमेंट 27 जून, 2021 तक भेजने होंगे.

अच्छी खबर! अब ड्राइविंग लाइसेंस के इन कामों के लिए नहीं लगाने होंगे चक्कर, ऐसे होंगे काम

कैसे बनेगा नया नियम

इस नॉटिफिकेशन पर सुझाव और टिप्पणियां मिल जाने के बाद मंत्रालय फिर उनपर एक आंतरिक सलाह-परामर्श करेगा. आखिर में जिस नतीजे पर पहुंचा जाएगा, उसके हिसाब से बदलाव होंगे और फिर सेंट्रल मोटल व्हीकल रूल्स, 1989 में संशोधन करने के लिए कैबिनेट की मंजूरी मांगेगा.

बता दें कि सरकार ई-मोबिलिटी को लेकर बहुत ही तेजी से कदम उठा रही है. और बस नई नीतियां लाने तक ही नहीं, पिछले कुछ सालों में सरकारी स्तर पर भी इसे अपनाया गया है. केंद्र सरकार के उद्दश्यों के लिए इस्तेमाल होने वाली लगभग सभी गाड़ियां इलेक्ट्रिक हैं.

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com