प्रतीकात्मक तस्वीर
नई दिल्ली:
2002 के नीतीश कटारा हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे विकास यादव की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस यूयू ललित ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। अब मामले को चीफ जस्टिस के पास भेजा जाएगा और फिर नई बेंच का गठन होगा।
दिल्ली हाईकोर्ट ने विकास यादव को उम्रकैद की सजा के साथ शर्त लगाई है कि 30 साल तक बिना माफी कैद रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने उसके दोषी करार रखने को बरकरार रखा था और सजा पर नोटिस जारी किया था।
दिल्ली हाईकोर्ट ने विकास यादव को उम्रकैद की सजा के साथ शर्त लगाई है कि 30 साल तक बिना माफी कैद रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने उसके दोषी करार रखने को बरकरार रखा था और सजा पर नोटिस जारी किया था।
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