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This Article is From Apr 02, 2014

नीतीश कटारा हत्याकांड के तीनों दोषियों की उम्रकैद की सजा हाईकोर्ट ने रखी बरकरार

नीतीश कटारा हत्याकांड के तीनों दोषियों की उम्रकैद की सजा हाईकोर्ट ने रखी बरकरार
नीतीश कटारा की फाइल तस्वीर
नई दिल्ली:

चर्चित नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषियों की उम्रकैद की सजा को दिल्ली हाइकोर्ट ने बरकरार रखा है। नीतीश कटारा हत्याकांड में विकास यादव, विशाल यादव और सुखदेव पहलवान को निचली अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी, जिसे इन तीनों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

हाईकोर्ट ने कहा कि कटारा की हत्या झूठी शान के लिए हत्या का मामला है। इसी मामले में नीतीश कटारा की मां ने हाइकोर्ट में दोषियों की सजा को फांसी में बदलने की याचिका दी है, जिस पर 25 अप्रैल को सुनवाई होनी है।

गौरतलब है कि अपनी बहन भारती यादव से नीतीश कटारा की बढ़ती करीबी से नाराज भारती के भाई विकास यादव और चचेरे भाई विशाल यादव तथा उनके साथी सुखदेव पहलवान ने 16 फरवरी, 2002 की रात गाजियाबाद में एक शादी समारोह से नीतीश कटारा का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी थी। दोषियों में से एक विकास यादव बाहुबली नेता डीपी यादव का बेटा है।

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