निर्भया फंड मामला : सुप्रीम कोर्ट ने कहा; धन की नहीं, समुचित कार्ययोजना की कमी

NALSA ने मसौदा पेश किया, एसिड हमले के मामलों में परिस्थितियों के आधार पर पीड़ित या इसके परिजनों को दी जा सकती है अंतरिम राहत

निर्भया फंड मामला :  सुप्रीम कोर्ट ने कहा; धन की नहीं, समुचित कार्ययोजना की कमी

सुप्रीम कोर्ट.

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निर्भया फंड के उपयोग के लिए एक मैकेनिज्म की जरूरत है. धन की कोई कमी नहीं है, कमी है तो समुचित कार्ययोजना की. समस्या यह है कि इस फंड का उपयोग ठीक से नहीं किया जा रहा है.

NALSA ने एक मसौदा भी सुप्रीम कोर्ट में पेश किया. इसमे कहा गया है कि विशेष रूप से एसिड हमले के मामलों में परिस्थितियों के आधार पर पीड़ित या इसके परिजनों को अंतरिम राहत दी जा सकती है.  वयस्क पीड़ितों की तुलना में नाबालिग पीड़ितों को 50% अधिक मुआवजे दिए जाने का प्रावधान है.

VIDEO : निर्भया फंड का क्या हुआ?

NALSA ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि DALSA को कहा गया है कि पीड़ितों को 5000 से 10,000 रुपये तक मुआवज़ा एप्लिकेशन दाखिल करते ही भुगतान किया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्यों और केंद्र की योजनाओं और निर्भया निधि के तहत खर्च किए गए फंडों पर अपडेटेड रिपोर्ट फाइल करने को कहा है.


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