
प्रवर्तन निदेशालय ने (ED) ने नीरव मोदी की ₹ 329.66 करोड़ की संपति जब्त की है. पीएनबी बैंक धोखाधड़ी मामले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी के मुंबई में 4 फ्लैट, अलीबाग में फॉर्म हाउस, लंदन और दुबई में फ्लैट और जैसलमेर में विंडमिल ज़ब्त की गई है. जून में मुबंई अदालत ने ₹1396 करोड़ की संपति को जब्त करने का आदेश दिया था.48 वर्षीय हीरा कारोबारी नीरव की शेष संपत्तियों को जब्त करने की आगे की प्रक्रिया अभी चल रही है. मुंबई की एक विशेष अदालत ने 8 जून को संपत्ति को जब्त करने के लिए एजेंसी को अधिकृत किया था. नीरव को पिछले साल 5 दिसंबर को इसी अदालत ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया था.
यह संपत्तियां भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (Fugitive Economic Offenders Act, 2018) के तहत जब्त की गई हैं.जब्त की गई संपत्ति, वर्ली मुंबई में प्रतिष्ठित इमारत समुद्र महल, एक फॉर्म हाउस, अलीबाग में जमीन, जैसलमेर में विंड मिल, लंदन में फ्लैट और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में आवासीय फ्लैट, शेयर और बैंक जमा में चार फ्लैटों के रूप में हैं. गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नीरव मोदी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने और संपत्तियों को जब्त करने के लिए FEO विशेष अदालत के समक्ष 10 जुलाई 2018 को आवेदन दायर किया था.
गौरतलब है कि पिछले माह प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के करीब 1350 करोड़ रुपये लागत के 2300 किलो पॉलिश डायमंड, हीरे और ज्वैलरी को भारत लेकर आया था. नीरव और मेहुल ने कथित तौर पर जांच के दौरान इस ज्वैलरी को हांगकांग भेज दिया गया था, जहां से इन्हें देश लाया गया. जांचकर्ताओं के अनुसार, ईडी ने नीरव और उनके अंकल मेहुल चौकेसी की फर्म के नियंत्रण वाले आभूषणों और रत्नों के करीब 108 पैकेटों को हांगकांग से भारत लाने में सफलता हासिल की है. भारत लाई गई इस ज्वैलरी में पॉलिश किए हुए हीरे, मोती और चांदी के आभूषण शामिल हैं. जांचकर्ताओं ने पूरे शिपमेंट का मूल्य लगभग 1,350 करोड़ रुपये और इसका वजन 2,340 किलोग्राम बताया था.
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