New Delhi:
क्या लालकृष्ण आडवाणी को चुनाव लड़ने में मुश्किल हो सकती है? सरकार नया चुनाव कानून लाने की तैयारी में है, जिसके तहत भ्रष्टाचार, हत्या और ऐसे दूसरे संगीन आरोप होने पर चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं मिलेगी। मौजूदा कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी मामले में अपराधी है, तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता है, लेकिन अगर नया कानून आता है, तो किसी गंभीर मामले में आरोपी होने पर भी चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं मिलेगी। इन गंभीर आरोपों में जातिवाद नफरत फैलाने की धारा 153-ए को भी जोड़ा गया है, जिसकी वजह से आडवाणी और दूसरे बीजेपी नेताओं की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। आडवाणी बाबरी मस्जिद केस में संगीन धाराओं के आरोपी हैं। मुरली मनोहर जोशी पर भी यही बात लागू होती है। वरुण गांधी पर 2009 में चुनाव प्रचार के दौरान धारा 153 ए के तहत आरोप दर्ज हैं। नए कानून को कैबिनेट में मंजूरी के लिए पेश किया जा चुका है।
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चुनाव कानून, बीजेपी, आडवाणी