विज्ञापन
This Article is From Jul 06, 2021

नेशनल हेराल्ड मामला : सोनिया गांधी और राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली

नेशनल हेराल्ड केस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी के टैक्स असेसमेंट (कर आकलन) को जारी रखने के लिए आयकर विभाग को मंजूरी दी थी. हालांकि कहा था कि मामले की अगली सुनवाई तक कोई आदेश पास नहीं किया जाएगा.

नेशनल हेराल्ड मामला : सोनिया गांधी और राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली
सोनिया गांधी और राहुल गांधी.
नई दिल्ली:

नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है. अब‍ यह सुनवाई 13 जुलाई को होगी. चार दिसंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नेशनल हेराल्ड केस (National Herald case) में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) के खिलाफ इनकम टैक्स की जांच जारी रहेगी. नेशनल हेराल्ड केस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी के टैक्स असेसमेंट (कर आकलन) को जारी रखने के लिए आयकर विभाग को मंजूरी दी थी. हालांकि कहा था कि मामले की अगली सुनवाई तक कोई आदेश पास नहीं किया जाएगा. 

भले ही सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स विभाग को यह इजाजत दे दी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आयकर विभाग कोई फैसला नहीं लेगा. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और ऑस्कर फर्नांडिस को जारी इनकम टैक्स के नोटिस के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रहा है. इससे पहले कोर्ट नोटिस की वैधता जांचने के लिए तैयार हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट के सामने सवाल यह है कि इनकम टैक्स का नोटिस वैध है या नहीं. कोर्ट ने कहा कि जब मामले की अंतिम सुनवाई को तैयार हैं तो इनकम टैक्स का नोटिस जारी हो या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. 

ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में मुंबई की इमारत का 16.38 करोड़ रुपये का हिस्सा किया कुर्क, कांग्रेस नेता मोती लाल वोरा को नोटिस

आपको बता दें कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और ऑस्कर फर्नांडिस ने वित्तीय वर्ष 2011-2012 के लिए टैक्स के पुनर्मूल्यांकन की मांग को लेकर जारी किए गए इनकम टैक्स नोटिस को चुनौती दी है. कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश पी. चिदंबरम ने कहा कि यह सिर्फ शेयर ट्रांसफर का मामला है. इसे आय नहीं कहा जा सकता है. 
आपको बता दें कि 9 सितंबर 2018 को दिल्ली हाई कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को करारा झटका दिया था. हाई कोर्ट ने आयकर विभाग के नोटिस के खिलाफ सोनिया और राहुल की याचिका खारिज कर दी थी. यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली हाईकोर्ट में आयकर विभाग के उस नोटिस को चुनौती दी थी जिसमें वित्तीय वर्ष 2011-2012 के लिए टैक्स के पुनर्मूल्यांकन के लिए कहा था. 

सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तर्ज पर पार्टी के वरिष्ठ नेता आस्कर फर्नांडीज ने भी दिल्ली हाई कोर्ट में यंग इंडिया-नेशनल हेराल्ड लेनदेन आकलन को आयकर विभाग द्वारा फिर से खोलने को चैलेंज किया था. इससे पहले हाईकोर्ट की पीठ ने राहुल के वकीलों द्वारा कोर्ट की कार्यवाही के प्रकाशन या रिपोर्टिंग से मीडिया को रोकने के मौखिक गुजारिश को खारिज कर दिया था. 

एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को सुप्रीम कोर्ट से राहत, फिलहाल खाली नहीं होगा नेशनल हेराल्ड हाउस

आयकर विभाग के मुताबिक राहुल गांधी के साल 2011-12 के आयकर आकलन को फिर से खोलने का निर्णय किया गया, क्योंकि उन्होंने उसमें यह जानकारी नहीं दी कि वह 2010 से कंपनी ‘यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड' के डायरेक्टर थे. इससे पहले हाई कोर्ट की पीठ ने राहुल के वकीलों द्वारा कोर्ट की कार्यवाही के प्रकाशन या रिपोर्टिंग से मीडिया को रोकने के मौखिक गुजारिश को खारिज कर दिया था. आयकर विभाग के मुताबिक राहुल गांधी के साल 2011-12 के आयकर आकलन को फिर से खोलने का निर्णय किया गया, क्योंकि उन्होंने उसमें यह जानकारी नहीं दी कि वह 2010 से कंपनी ‘यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड' के डायरेक्टर थे.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
National Herald Case, Supreme Court
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com