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खास बातें
- दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर फिलहाल रोक
- हेराल्ड हाउस खाली खाली नहीं किया जाएगा
- सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में नेशनल हेराल्ड हाउस को खाली करने का आदेश दिया था. इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने खाली करने के आदेश पर फिलहाल स्टे लगा दिया है. याचिका पर सुनवाई करके हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि हमें यह तय करना है कि क्या AJL द्वारा यंग इंडियन में शेयर का ट्रांसफर करना लीज के ट्रांसफर करने समान होगा? आपको बता दें कि दिल्ली स्थित हेराल्ड हाउस को खाली करने के आदेश को चुनौती देने वाली एसोसिएटिड जर्नल्स लिमिटेड ( AJL ) की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी. AJL ने सुप्रीम कोर्ट से 28 फरवरी के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की गुहार लगाई है जिसमें हेराल्ड हाउस को खाली करने को कहा गया है. याचिका में यह भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को निर्देश जारी करे कि वो हेराल्ड हाउस खाली करने को लेकर कोई कार्रवाई ना करे और कोई कठोर कदम ना उठाए. याचिका में शहरी विकास मंत्रालय के 30 अक्तूबर 2018 के हेराल्ड हाउस को खाली करने के नोटिस पर भी रोक लगाने की मांग की है.