मुजफ्फरनगर:
पिछले शनिवार को कथित तौर पर उकसाने वाला भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार किए गए बसपा विधायक नूर सलीम और भाजपा विधायक सुरेश राणा को मंगलवार को जमानत मिल गई।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट केपी सिंह ने सलीम को जबकि एक अन्य अदालत ने राणा को जमानत दे दी।
दोनों को 20-20 हजार रुपये का मुचलका देने को कहा गया। औपचारिकतायें पूरी करने के बाद दोनों को रिहा कर दिया जाएगा।
एक अन्य मामले में भाजपा विधायक संगीत सोम ने अपनी जमानत याचिका वापस ले ली। एक स्थानीय अदालत ने गत 18 सितंबर को एक बसपा सांसद, भाजपा और बसपा के दो विधायकों के अलावा 11 अन्य राजनीतिक और सामुदायिक नेताओं के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था। इन सभी पर कथित तौर पर साम्प्रदायिक हिंसा भड़काने का आरोप है जिसमें 49 लोगों की जान गई है।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट केपी सिंह ने सलीम को जबकि एक अन्य अदालत ने राणा को जमानत दे दी।
दोनों को 20-20 हजार रुपये का मुचलका देने को कहा गया। औपचारिकतायें पूरी करने के बाद दोनों को रिहा कर दिया जाएगा।
एक अन्य मामले में भाजपा विधायक संगीत सोम ने अपनी जमानत याचिका वापस ले ली। एक स्थानीय अदालत ने गत 18 सितंबर को एक बसपा सांसद, भाजपा और बसपा के दो विधायकों के अलावा 11 अन्य राजनीतिक और सामुदायिक नेताओं के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था। इन सभी पर कथित तौर पर साम्प्रदायिक हिंसा भड़काने का आरोप है जिसमें 49 लोगों की जान गई है।
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
मुजफ्फरनगर में दंगा, यूपी में सांप्रदायिक दंगा, संगीत सोम, नूर सलीम, सुरेश राणा, Communal Tension In Mujaffarnagar, Communal Riots In UP, Suresh Rana, Nur Salim