आर्यन खान को न्‍यायिक हिरासत मिली लेकिन NCB ऑफिस में ही गुजारनी होगी रात, यह है वजह...

आर्यन, अरबाज और मुनमुन धमेचा को 6 दिन बाद जेल हिरासत तो मिली लेकिन उन्हें लौटकर वापस NCB दफ़्तर में ही जाना पड़ा क्योंकि रात में जेल नए कैदियों को नही लेता है.

आर्यन खान को न्‍यायिक हिरासत मिली लेकिन NCB ऑफिस में ही गुजारनी होगी रात, यह है वजह...

कोर्ट ने आर्यन व अन्‍य आरोपियों को न्‍यायिक हिरासत में भेजने का निर्देश दिया है

मुंबई :

Cruise Ship Drugs Case: क्रूज ड्रग्स मामले में बॉलीवुड स्‍टार  शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan khan) और उनके दोस्त अरबाज़ सहित 8 आरोपियों को NCB रिमांड से मुक्ति तो मिल गई लेकिन आज की रात भी उन्हें NCB के दफ्तर में ही गुजारनी होगी क्योंकि रात में जेल नये कैदियों को अंदर में नही लेता.जेल हिरासत मिलते ही बचाव पक्ष ने अंतरिम जमानत की मांग की लेकिन अब सुनवाई कल यानी शुक्रवार को होगी. आर्यन, अरबाज और मुनमुन धमेचा को 6 दिन बाद जेल हिरासत तो मिली लेकिन उन्हें लौटकर वापस NCB दफ़्तर में ही जाना पड़ा क्योंकि रात में जेल नए कैदियों को नही लेता है. कोर्ट में तकरीबन 4 घंटे चली बहस में NCB की तरफ से गुरुवार को भी ASG अनिल सिंह और NCB के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े मौजूद थे.

नारकोटिक्‍स कंट्रोल ब्‍यूरो (NCB) की तरफ से आर्यन सहित सभी 8 आरोपियों की 11 अक्टूबर तक रिमांड मांगी गई. ASG अनिल सिंह ने कोर्ट को बताया कि  मामले में कुल 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.एनसीबी ने अचित कुमार नाम के एक व्यक्ति को भी ड्रग के साथ गिरफ्तार किया है. इस आरोपी का संबंध आर्यन खान से था.अरबाज की जांच में भी उस शख्स का नाम सामने आया था. अचित से इनका आमना-सामना जरूरी है, इसलिए हिरासत जरूरी है.जवाब में बचाव पक्ष ने NCB कस्टडी का विरोध किया. आर्यन के वकील सतीश मानेशिन्दे ने दलील दी कि आर्यन के मोबाइल पर उन्हें जो मिला, उसके आधार पर उन्होंने मुझे (आर्यन को) गिरफ्तार किया है.आयोजकों से आर्यन का कोई संबंध नहीं है, अरबाज दोस्त जरूर हैं लेकिन वह (आर्यन) उसकी गतिविधियों से जुड़ा नहीं है. एक आरोपी अचित के साथ चैट भी फ़ुटबॉल से जुड़े हैं और फ़ुटबॉल में ड्रग्स नहीं होती. अरबाज़ के वकील ने भी NCB की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए CCTV पेश करने की मांग की।

इससे पहले दिन में NDTV से बात करते हुए अरबाज़ के पिता  ने गेहूं के साध घुन पिस जाने का दर्द बयान किया था. रविवार 3 अक्टूबर  को जब आर्यन खान की पहली रिमांड की सुनवाई थी तब उसके वकील सतीश मानेशिन्दे ने जानबूझकर एक दिन की रिमांड के  लिए सहमति जताई थी.दरअसल वे नही चाहते थे कि आर्यन को जेल जाना पड़े. आज भी तुरंत जमानत पर सुनवाई करवाने के पीछे आर्यन को जेल जाने से बचाने से रणनीति थी लेकिन NCB ने एक दिन का समय मांग कर जेल जाने का खतरा बरकरार रखा है.आर्यन की आज की रात भले NCB दफ़्तर में गुजरेगी लेकिन कल के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता.

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