
इटावा के कॉलेज को 104 करोड़ का फंड देने का मामला
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. CJI खेहर ने फटकार लगाते हुए कहा कि सरकार जनता के पैसे का दुरुपयोग कैसे कर सकती है? सरकार ने न तो पैसा वापस लौटाया और न ही इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार है. कोर्ट ने कहा कि आप ये ना बताये कि कॉलेज की सोसाइटी को सरकार या अन्य कौन चलाए. यूपी सरकार ये बताए कि पैसा कब लौट रहा है. कोर्ट ने यूपी सरकार को मामले पर 2 सप्ताह में अपना जवाब देने को कहा है. 2016 में हुई सुनवाई के दौरान यूपी के इटावा में चौधरी चरण सिंह डिग्री कॉलेज के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाते हुए कहा था कि 100 करोड़ रुपये मुलायम सरकार ने दिए. लेकिन ये कैसे हो सकता है कि सरकारी संपत्ति किसी प्राइवेट सोसाइटी को दी जाए?
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सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि जो सोसाइटी इस कॉलेज को चला रही है उसका पुनर्गठन क्यों न किया जाये? और सोसाइटी सरकार की निगरानी में काम करे. सोसाइटी में सरकारी अधिकारी भी हों. वहीं यूपी सरकार ने कोर्ट में कहा था कि उसने कॉलेज संचालन के लिए सरकारी अफसरों की नियुक्ति की है.
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सरकार ने यह भी बताया था कि राजस्व रिकॉर्ड में कॉलेज की जमीन सरकार के नाम ही है. दरअसल, सपा के मुखिया मुलायम सिंह यादव के गांव सैफई के पास ही हैबरा नाम की जगह पर चौधरी चरण सिंह डिग्री कॉलेज है. 2004 में यूपी के मुख्यमंत्री रहते मुलायम सिंह यादव ने उस कॉलेज को सरकार के आकस्मिक फंड से 100 करोड़ रुपये दिए थे. मुलायम ने ऐसा अपने भाई और इस वक़्त लोक निर्माण मंत्री रहे शिवपाल सिंह यादव की सिफारिश पर किया था. इसके खिलाफ मनेन्द्र नाथ राय नाम के शख्स ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और कॉलेज चलाने वाले ट्रस्ट के साथ ही मुलायम और शिवपाल को भी नोटिस जारी किया था. लेकिन दोनों ने अब तक कोई जवाब दाखिल नहीं किया है.
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सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि जो सोसाइटी इस कॉलेज को चला रही है उसका पुनर्गठन क्यों न किया जाये? और सोसाइटी सरकार की निगरानी में काम करे. सोसाइटी में सरकारी अधिकारी भी हों. वहीं यूपी सरकार ने कोर्ट में कहा था कि उसने कॉलेज संचालन के लिए सरकारी अफसरों की नियुक्ति की है.
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