कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए निषेधाज्ञा लागू रहने के बीच, पुलिस ने पूरे महाराष्ट्र में आदेशों के उल्लंघन और संबंधित अपराधों के लिए 6,142 मामले दर्ज किए हैं.ज्यादातर मामले भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और 270 और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत दर्ज किए जा रहे हैं. एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि सबसे अधिक मामले (1,008) अहमदनगर शहर में दर्ज किए गए हैं. इसके बाद सोलापुर शहर (687), पुणे शहर (418), पिंपरी चिंचवाड (576), नागपुर शहर (492) और नासिक शहर (471) शामिल हैं.
मुंबई में धारा 188 के तहत 211 अपराध दर्ज किए गए हैं. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राष्ट्रव्यापी बंद की घोषणा किये जाने से एक दिन पहले 23 मार्च को सड़कों पर बड़ी सभाओं और आंदोलनों को प्रतिबंधित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू की थी. महाराष्ट्र में कोविड-19 के अब तक 181 मामले सामने आये हैं.
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