नई दिल्ली:
केंद्रीय विधि मंत्री वीरप्पा मोइली ने कहा कि गोधरा मामले में आए गुजरात की एक अदालत का फैसला वर्ष 2002 में भड़के सांप्रदायिक दंगों को जायज नहीं ठहराता। मोइली ने संसद के बाहर संवाददाताओं से कहा, यह फैसला गोधरा कांड के बाद भड़के सांप्रदायिक दंगों को सही नहीं ठहराता। गौरतलब है कि गोधरा कांड के सिलसिले में एक विशेष अदालत ने 11 दोषियों को मौत की सजा सुनाई जबकि 20 अन्य को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। गोधरा कांड में 59 कारसेवकों की मौत हो गई थी। इस कांड के बाद गुजरात में भड़के सांप्रदायिक दंगों में 1,200 लोग मारे गए।
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