
नई दिल्ली:
महाराष्ट्र में कथित तौर पर संपन्न मराठा लोगों को आरक्षण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है. इस मामले पर दायर एक याचिका को सुनने के बाद कोर्ट ने सुनवाई के लिए 19 सितंबर की तारीख मुकर्रर की है.
बुधवार को हुई सुनवाई में याचिकाकर्ता विनोद पाटिल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 2014 में राज्य सरकार ने मराठा लोगों के लिए 16 फीसदी आरक्षण का कानून बनाया था, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाईकोर्ट ही पहले फैसला लेगा, लेकिन सालभर बीत गया है हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई नहीं की है. हाईकोर्ट का कहना है कि पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई के कई मामले भेजे हैं, उन पर पहले सुनवाई होगी.
याचिका में यह भी कहा गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट को तीन महीने में फैसला करने का निर्देश देगा तो फरवरी मार्च में शुरू होने वाले सेशन में दाखिले में छात्रों को सहूलियत होगी.
बुधवार को हुई सुनवाई में याचिकाकर्ता विनोद पाटिल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 2014 में राज्य सरकार ने मराठा लोगों के लिए 16 फीसदी आरक्षण का कानून बनाया था, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाईकोर्ट ही पहले फैसला लेगा, लेकिन सालभर बीत गया है हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई नहीं की है. हाईकोर्ट का कहना है कि पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई के कई मामले भेजे हैं, उन पर पहले सुनवाई होगी.
याचिका में यह भी कहा गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट को तीन महीने में फैसला करने का निर्देश देगा तो फरवरी मार्च में शुरू होने वाले सेशन में दाखिले में छात्रों को सहूलियत होगी.
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