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This Article is From Nov 26, 2019

महाराष्ट्र मामला: SC में सुनवाई के दौरान SG ने कहा- इनका पूरा अस्तबल ही खाली हो गया तो सिब्बल बोले- नहीं केवल 'जॉकी' भागा है

न्यायमूर्ति एन वी रमण, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की एक पीठ के समक्ष हल्के अंदाज में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, ‘तीनों पार्टियों को तो वकील भी साझा नहीं मिला.’

महाराष्ट्र मामला: SC में सुनवाई के दौरान SG ने कहा- इनका पूरा अस्तबल ही खाली हो गया तो सिब्बल बोले- नहीं केवल 'जॉकी' भागा है
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

महाराष्ट्र में सरकार गठन के संकट को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान खरीद फरोख्त के मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक हुई. राज्य विधानसभा में आंकड़ों के खेल के मुद्दे पर दलीलों के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, ‘यह होर्स ट्रेडिंग (विधायकों की खरीद फरोख्त) का मामला नहीं है, यहां तो पूरा अस्तबल ही खाली हो गया है.' वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने इस तंज पर पलटवार करते हुए कहा, ‘अस्तबल तो अभी भी है, केवल ‘जॉकी' मुख्य घुड़सवार (अजित पवार) भाग गया है.'

इसके बाद मेहता ने एक और तंज कसा और कहा कि गठबंधन द्वारा एक याचिका दायर करने का एक समझौता था हुआ लेकिन मामले में कई वकील-सिब्बल, ए एम सिंघवी और अन्य लोग पेश हुए. न्यायमूर्ति एन वी रमण, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की एक पीठ के समक्ष हल्के अंदाज में उन्होंने कहा, ‘तीनों पार्टियों को तो वकील भी साझा नहीं मिला.'

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बता दें, महाराष्ट्र में सरकार गठन पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को फैसला सुनाएगा, जबकि बीजेपी और शिवसेना गठबंधन, दोनों बहुमत होने का दावा कर रहे हैं. कोर्ट महाराष्ट्र में देवेन्द्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के फैसले के खिलाफ शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस की याचिका पर आज सुबह 10.30 बजे अपना फैसला सुनाएगा. महाराष्ट्र मुद्दे पर कांग्रेस समेत विभिन्न विपक्षी सदस्यों के हंगामे के चलते सोमवार को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर बाधित रही. हंगामे के कारण लोकसभा दो बार के स्थगन के बाद वहीं राज्यसभा एक बार के स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई. 

महाराष्ट्र में अप्रत्याशित राजनीतिक घटनाक्रम में राज्यपाल ने शनिवार की सुबह बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार को उप-मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई थी. 

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सरकार गठन के लिए भाजपा को आमंत्रित करने और फडणवीस और अजित पवार को क्रमश: मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाये जाने के खिलाफ तीन दलों शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की एक याचिका पर 80 मिनट की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति एन वी रमण, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि मंगलवार की सुबह फैसला सुनाया जाएगा.

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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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