हादिया और शफीन जहां. (फाइल फोटो)
कोट्टायम:
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की कोच्चि इकाई के जांचकर्ताओं की एक टीम ने 24 वर्षीय हादिया (इस्लाम धर्म अपनाने वाली हिंदू महिला) का बयान दर्ज किया. हादिया ऊर्फ अखिला ने पिछले साल इस्लाम धर्म अपनाकर शफीन जहां नामक व्यक्ति से शादी कर ली थी. इस शादी को हादिया के पिता ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी. हादिया के पिता ने आरोप लगाया था कि उसके पति का आतंकी समूह इस्लामिक स्टेट (आईएस) के साथ संबंध है. इसके बाद उच्च न्यायालय ने इस शादी को अमान्य कर दिया था.
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यह मामला जब सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा, जहां शफीन जहां ने याचिका दायर की और सर्वोच्च न्यायालय ने जांच का आदेश दिया था. एनआईए टीम ने शफीन जहां का बयान भी दर्ज किया है. जांच एजेंसी से 27 नवंबर को सर्वोच्च न्यायालय में अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है.
VIDEO : केरल लव जिहाद केस : हदिया को 27 नवंबर को पेश होने को कहा
सर्वोच्च न्यायालय ने हादिया के पिता अशोकन से कहा कि वह हादिया को शफीन जहां के साथ अपनी शादी के बारे में विचार रखने के लिए अदालत में पेश करें. हादिया मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की पीठ के सामने उपस्थित होगी और शादी के बारे में अपने विचार रखेगी.
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यह मामला जब सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा, जहां शफीन जहां ने याचिका दायर की और सर्वोच्च न्यायालय ने जांच का आदेश दिया था. एनआईए टीम ने शफीन जहां का बयान भी दर्ज किया है. जांच एजेंसी से 27 नवंबर को सर्वोच्च न्यायालय में अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है.
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सर्वोच्च न्यायालय ने हादिया के पिता अशोकन से कहा कि वह हादिया को शफीन जहां के साथ अपनी शादी के बारे में विचार रखने के लिए अदालत में पेश करें. हादिया मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की पीठ के सामने उपस्थित होगी और शादी के बारे में अपने विचार रखेगी.