Lockdown-4 के दौरान क्या-क्या खुलेगा और किन पर जारी रहेगी पाबंदी? देखें यहां...

Lockdown 4 Guidelines: कोरोनावायरस के प्रसार को कम करने के लिए पूरे देश में 54 दिनों से जारी लॉकडाउन को बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया है. आइये जानते हैं कि लॉकडाउन-4 के दौरान क्या-क्या खुलेगा और किन गतिविधियों पर जारी रहेगी रोक.

Lockdown-4 के दौरान क्या-क्या खुलेगा और किन पर जारी रहेगी पाबंदी? देखें यहां...

लॉकडाउन-4 (Lockdown-4 ) के लिए सरकार ने जारी किए दिशा-निर्देश.

नई दिल्ली:

कोरोनावायरस के प्रसार को कम करने के लिए पूरे देश में 54 दिनों से जारी लॉकडाउन को बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया है. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि कोरोनावायरस से निपटने के लिए लागू लॉकडाउन की अवधि 31 मई तक बढ़ाई गई. NDMA ने कहा कि कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया गया है. लॉकडाउन को बढ़ाए जाने के बाद गृह मंत्रालय ने इसे लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए. दिशा निर्देश के जारी होने के बाद लोगों में यह जानने की उत्सुक्ता बढ़ जाती है कि अब किन चीजों राहत दी गई है और कहां सख्ती बढ़ाई गई है.

केंद्र सरकार ने कहा है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) द्वारा मानकों के अनुरूप संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन तय किया जाएगा. इससे पहले, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इन क्षेत्रों को तय कर रहा था.

क्या-क्या खुलेगा? (Here's a List Of What's Open)

  • यात्री वाहनों और बसों की अंतरराज्यीय सेवा, जिसमें शामिल राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों की आपसी सहमति है को अनुमति दी जाएगी.
  • कंटेन्मेंट जोन में सिर्फ आवश्यक सेवाओं की इजाजत होगी. रेस्तरां को खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी के लिए रसोई संचालित करने की अनुमति होगी.
  • खेल परिसर और स्टेडियम खुल सकते हैं, लेकिन दर्शकों को अनुमति नहीं दी जाएगी.
  • चिकित्सा पेशेवरों, स्वास्थ्य कर्मचारी एक राज्य से दूसरे राज्य में आ जा सकते हैं.
  • हर तरह के सामान और कार्गो को अनुमति, खाली ट्रक भी चल सकेंगे.
  • 50 मेहमानों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को पालन करते हुए शादी समारोह को इजाजत.
  • अंतिम संस्कार के लिए, अधिकतम 20 लोगों को अनुमति.
     
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क्या-क्या रहेंगे बंद (Here's a List Of What Will Remain Closed)

  • सुरक्षा और चिकित्सीय उद्देश्यों के लिए गृह मंत्रालय द्वारा अनुमति के अलावा, सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें निलंबित रहेंगी.
  • मेट्रो की सेवाएं बंद रहेंगी
  • स्कूल और कॉलेज पहले की ही तरह बंद रहेंगे
  • सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, और अन्य सभाओं को अनुमति नहीं दी जाएगी. सभी धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे.
  • आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर शाम 7 से सुबह 7 बजे के बीच प्रतिबंध जारी रहेगा.
  • सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटखा और तम्बाकू के सेवन की अनुमति नहीं होगी.
  • वर्क फ्रॉम होम को जहां तक संभव हो जारी रखना चाहिए और कार्यालयों के हिसाब से काम के घंटों को तय किया जाना चाहिए.