ऋण चूक धोखाधड़ी मामला : SBI के पूर्व चेयरमैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी.

ऋण चूक धोखाधड़ी मामला : SBI के पूर्व चेयरमैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

जैसलमेर (राजस्थान):

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के पूर्व चेयरमैन प्रतीप चौधरी को एक होटल की बिक्री से जुड़े कथित धोखाधड़ी के मामले में अदालत ने उन्हें सोमवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. इस मामले में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और अदालत में पेश किया. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी. जैसलमेर के सदर एसएचओ करण सिंह ने कहा, ‘हमने एसबीआई के पूर्व चेयरमैन प्रतीप चौधरी को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.'

एसबीआई ने एक बयान में कहा कि जैसलमेर में एक होटल परियोजना ‘गढ़ रजवाड़ा' को 2007 में बैंक द्वारा वित्तपोषित किया गया था. यह परियोजना तीन साल से अधिक समय तक अधूरी रही और खाता 2010 में एक गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) करार दे दिया गया.

पुलिस ने कहा कि चौधरी के खिलाफ 2015 में ऋण निपटान मामले में प्रमुख होटल संपत्ति को कथित रूप से जब्त करने और धोखाधड़ी के माध्यम से एक संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी) को बेचने के लिए मामला दर्ज किया गया था.उन्होंने कहा कि चौधरी बाद में उस कंपनी के बोर्ड के निदेशक के रूप में शामिल हुए जिसने होटल खरीदा था.

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एसबीआई ने अपने बयान में कहा कि बिक्री करते समय सभी उचित प्रक्रिया का पालन किया गया. बैंक ने दावा किया कि ऐसा लगता है कि अदालत को घटनाओं के क्रम पर सही ढंग से जानकारी नहीं दी गई है.



(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)