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आधार नंबर को पैन कार्ड से लिंक कराने का आज आखिरी दिन था
सरकार ने अहम फैसला लेते हुए इस अवधि को चार माह के लिए बढ़ाया
अब 31 दिसंबर तक आधार-पैन कार्ड लिंक करा सकते हैं
पढ़ें: इन दो तरीकों से जोड़ें पैन को आधार ... स्टेप-बाय-स्टेप गाइड
इससे पहले सरकार ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता की डेडलाइन बुधवार को केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर 2017 तक बढ़ा दी थी. केंद्र की ओर से AG ने यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी और कहा कि ये डेडलाइन 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गई है. कोर्ट ने कहा कि इस मामले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जल्द सुनवाई की जरूरत नहीं. कोर्ट नवंबर के पहले हफ्ते में सुनवाई करेगा, हालांकि याचिकाकर्ताओं की ओर से इस मामले की जल्द सुनवाई को कहा गया था.
VIDEO : आधार कार्ड को सरकारी योजनाओं से जोड़ने की मियाद बढ़ी
एसएमएस के जरिए जोड़ना चाहते हैं तो यह बेहद सरल है. आपको करना बस यह है कि अपने फोन से बड़े अक्षरों में यूआईडीपीएएन के बाद खाली जगह छोड़कर अपनी आधार संख्या और फिर उसके बाद अपनी पैन संख्या को लिखकर 567678 या 56161 को एसएमएस भेजना होगा. इसके अलावा इनकम टैक्स विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर भी इनको आपस में लिंक किया जा सकता है.
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