नई दिल्ली:
दिल्ली हाईकोर्ट ने लाजपत नगर में हुए धमाकों के मामले में दो आरोपियों को सभी मामलों से बरी कर दिया है। दोनों आरोपियों मोहम्मद अली भट और मिर्जा निसार हुसैन को निचली अदालत से मौत की सजा मिली थी।
हाईकोर्ट ने तीसरे आरोपी मोहम्मद नौशाद की मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया है। गौरतलब है कि 21 मई 1996 में हुए धमाके में 13 लोगों की मौत हुई थी।
हाईकोर्ट ने तीसरे आरोपी मोहम्मद नौशाद की मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया है। गौरतलब है कि 21 मई 1996 में हुए धमाके में 13 लोगों की मौत हुई थी।
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