चुनाव आयोग (Election Commission) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) को बताया कि वह कर्नाटक विधानसभा की 15 सीटों पर होने वाले उपचुनाव (Karnataka Bypolls) टालेगा. चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वह उपचुनाव टाल रहा है ताकि सुप्रीम कोर्ट अयोग्य विधायकों की याचिका पर फैसला दे सके. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में एक ही बार फैसला देंगे. कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई काफी आगे बढ़ चुकी है. 'हम बार-बार टुकड़ों में खाने का ऑर्डर नहीं करना चाहते.' चुनाव आयोग ने इससे सहमति जताते हुए कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक उपचुनाव टाल देगा.
कर्नाटक में अयोग्य ठहराए गए 15 विधायकों की सीट पर उपचुनाव कराए जाएं या फिर इन विधायकों को भी चुनाव लड़ने की इजाजत दी जाए इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था. चुनाव आयोग ने इन सीटों पर उपचुनाव घोषित किए हैं, इसलिए अयोग्य विधायकों का कहना है कि उनकी याचिका सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही लंबित है. अगर उपचुनाव हुए तो उनकी याचिका निष्प्रभावी हो जाएगी. उनकी अपील थी कि या तो उपचुनाव रोके जाएं या उन्हें लड़ने की इजाजत दी जाए. कोर्ट ने कहा कि वह कर्नाटक के विधायकों की अयोग्यता के मामले में 22 अक्टूबर को आगे दलीलें सुनेगा.
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