यह ख़बर 09 मार्च, 2011 को प्रकाशित हुई थी

भाजपा विधायक का अदालत में समर्पण, जेल भेजा गया

खास बातें

  • कंधमाल दंगा मामले में दोषी करार दिए गए भाजपा विधायक मनोज कुमार प्रधान ने एक स्थानीय अदालत के समक्ष समर्पण कर दिया।
फुलबनी :उड़ीसा::

कंधमाल दंगा मामले में दोषी करार दिए गए भाजपा विधायक मनोज कुमार प्रधान ने बुधवार को एक स्थानीय अदालत के समक्ष समर्पण कर दिया। विधायक ने उन्हें उड़ीसा उच्च न्यायालय से मिली जमानत को उच्चतम न्यायालय में चुनौती मिलने के बाद समर्पण किया है। कंधमाल जिले के जी. उदयगिरि विधानसभा क्षेत्र से विधायक प्रधान दंगा मामले में दोषी करार दिये गये दो लोगों में से एक हैं। उन्हें जून 2010 में फास्ट ट्रैक अदालत के न्यायाधीश एस के दास ने राइकिया पुलिस थाने के तहत आने वाले तियानगिया गांव के विक्रम नायक की हत्या के मामले में जेल भेज दिया था। प्रधान को उड़ीसा उच्च न्यायालय से नौ जुलाई 2010 को जमानत मिल गयी थी। इसके बाद नायक की पत्नी कनकरेखा ने प्रधान को मिली जमानत को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी। इस वर्ष 25 जनवरी को शीर्ष अदालत ने उड़ीसा उच्च न्यायालय से प्रधान को मिली जमानत के आदेश की पुनरीक्षा करने को कहा। सरकारी वकील शिव प्रसाद त्रिपाठी ने कहा कि उच्च न्यायालय को शीर्ष अदालत के सुझाव के मद्देनजर विधायक को मिली जमानत पर अब भी फैसला करना है लेकिन इससे पहले ही प्रधान ने बुधवार को एस के दास की फास्ट ट्रैक अदालत के समक्ष समर्पण कर दिया। भाजपा विधायक को दंगों के दौरान परिखिता दिगल की हत्या के मामले में भी दोषी करार दिया गया था।


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