नई दिल्ली:
अभिनेता संजय दत्त की ओर से दया के लिए आवदेन नहीं करने के ऐलान के बावजूद काटजू ने कहा है कि वह आगे बढ़ेंगे और दत्त तथा 1993 मुंबई बम विस्फोटों के मामले में दोषी करार दी गई जैबुन्निसा के लिए माफी की अपील करेंगे। आज शाम को उन्होंने यह अपीलें राष्ट्रपति को भेज दी हैं।
संजय दत्त की ओर से दया के लिए आवेदन नहीं करने के फैसले के बारे में पूछे जाने पर काटजू ने कहा, इससे मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं राष्ट्रपति और महाराष्ट्र के राज्यपाल के पास माफी के लिए आवेदन करने जा रहा हूं। मेरा मानना है कि दत्त और जैबुन्निसा दोनों माफी के हकदार हैं। यह पूछे जाने पर कि किस बुनियाद पर दोनों के लिए वह माफी की मांग कर रहे हैं, उन्होंने कहा, जनहित इनमें से एक है। इसके लिए कई और पहलु हो सकते हैं, जिनके आधार पर माफी दी जा सकती है। काटजू ने कहा कि उन्होंने संजय दत्त से बात किए बिना उन्हें माफ किए जाने की अपील जारी की है। संजय दत्त ने कहा कि वह माफी के लिए आवेदन नहीं करेंगे।
काटजू ने कहा, मैंने संजय दत्त से बात नहीं की। मैंने उनसे संपर्क नहीं किया और उन्होंने भी मुझसे संपर्क नहीं किया। मैंने अपनी पहली अपील उनसे संपर्क किए किए बिना ही जारी की थी। उन्होंने कहा, अगर आप संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 का अध्ययन करते हैं तो इनमें यह नहीं कहा है कि कौन अपील का सकता है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति और अनुच्छेद 161 राज्यपाल को माफ करने का अधिकार देता है। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश ने कहा, परंतु ये दोनों अनुच्छेद इसका उल्लेख नहीं करते हैं कि कौन अपील कर सकता है। यह भी नहीं लिखा है कि किन बुनियादों पर माफी दी जा सकती है। बीते 21 मार्च को 53 वर्षीय दत्त को सुप्रीम कोर्ट ने पांच साल की सजा का आदेश दिया था। दूसरी ओर 70 साल की जैबुन्निसा अनवर काजी को भी पांच साल की सजा दी गई है।
संजय दत्त की ओर से दया के लिए आवेदन नहीं करने के फैसले के बारे में पूछे जाने पर काटजू ने कहा, इससे मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं राष्ट्रपति और महाराष्ट्र के राज्यपाल के पास माफी के लिए आवेदन करने जा रहा हूं। मेरा मानना है कि दत्त और जैबुन्निसा दोनों माफी के हकदार हैं। यह पूछे जाने पर कि किस बुनियाद पर दोनों के लिए वह माफी की मांग कर रहे हैं, उन्होंने कहा, जनहित इनमें से एक है। इसके लिए कई और पहलु हो सकते हैं, जिनके आधार पर माफी दी जा सकती है। काटजू ने कहा कि उन्होंने संजय दत्त से बात किए बिना उन्हें माफ किए जाने की अपील जारी की है। संजय दत्त ने कहा कि वह माफी के लिए आवेदन नहीं करेंगे।
काटजू ने कहा, मैंने संजय दत्त से बात नहीं की। मैंने उनसे संपर्क नहीं किया और उन्होंने भी मुझसे संपर्क नहीं किया। मैंने अपनी पहली अपील उनसे संपर्क किए किए बिना ही जारी की थी। उन्होंने कहा, अगर आप संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 का अध्ययन करते हैं तो इनमें यह नहीं कहा है कि कौन अपील का सकता है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति और अनुच्छेद 161 राज्यपाल को माफ करने का अधिकार देता है। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश ने कहा, परंतु ये दोनों अनुच्छेद इसका उल्लेख नहीं करते हैं कि कौन अपील कर सकता है। यह भी नहीं लिखा है कि किन बुनियादों पर माफी दी जा सकती है। बीते 21 मार्च को 53 वर्षीय दत्त को सुप्रीम कोर्ट ने पांच साल की सजा का आदेश दिया था। दूसरी ओर 70 साल की जैबुन्निसा अनवर काजी को भी पांच साल की सजा दी गई है।
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
संजय दत्त, मार्कंडेय काटजू, जैबुन्निसा काजी, मुंबई धमाके, 1993 के मुंबई धमाके, Sanjay Dutt, Justice Markandey Katju, Zaibunisa