दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
दिल्ली सरकार ने जेएनयू विवाद के सिलसिले में कराई गई मजिस्ट्रेट जांच के आधार पर तीन टीवी न्यूज चैनलों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दायर करने का फैसला किया है। मजिस्ट्रेट जांच में पाया गया था कि इन न्यूज चैनलों ने जेएनयू में पिछले दिनों हुए एक विवादित कार्यक्रम का ऐसा वीडियो प्रसारित किया था, जिससे कथित तौर पर छेड़छाड़ की गई थी। गौरतलब है कि प्रसारित किए गए वीडियो में जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को भी दिखाया गया था।
सूत्रों ने बताया कि सरकार की कानूनी टीम को आदेश दिया गया है कि वह उन तीन चैनलों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करे, जिनके नाम का जिक्र नई दिल्ली जिले के जिलाधिकारी (डीएम) की रिपोर्ट में किया गया है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया, 'दिल्ली सरकार ने अपनी कानूनी टीम को उन तीन चैनलों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दायर करने का निर्देश दिया है, जिन्होंने जेएनयू के छात्र नेता कन्हैया कुमार के बारे में ऐसे वीडियो प्रसारित किए जिनसे कथित तौर पर छेड़छाड़ की गई थी।' उन्होंने कहा कि सीआरपीसी की धारा 200 के तहत एक स्थानीय अदालत का रुख किया जाएगा। इसके तहत कोई शिकायत प्राप्त करने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान लेता है।
इससे पहले, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी और जेडीयू नेता केसी त्यागी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की और ऐसे न्यूज चैनलों पर कार्रवाई की मांग की, जिन्होंने जेएनयू विवाद पर ऐसे वीडियो दिखाए जिनसे 'छेड़छाड़' की गई थी। दिल्ली सरकार की ओर से कराई गई मजिस्ट्रेट जांच में पाया गया था कि हैदराबाद की फॉरेंसिक लैब को भेजे गए सात वीडियो में से तीन से छेड़छाड़ की गई थी, जिसमें एक न्यूज चैनल की क्लिपिंग भी थी।
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है)
सूत्रों ने बताया कि सरकार की कानूनी टीम को आदेश दिया गया है कि वह उन तीन चैनलों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करे, जिनके नाम का जिक्र नई दिल्ली जिले के जिलाधिकारी (डीएम) की रिपोर्ट में किया गया है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया, 'दिल्ली सरकार ने अपनी कानूनी टीम को उन तीन चैनलों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दायर करने का निर्देश दिया है, जिन्होंने जेएनयू के छात्र नेता कन्हैया कुमार के बारे में ऐसे वीडियो प्रसारित किए जिनसे कथित तौर पर छेड़छाड़ की गई थी।' उन्होंने कहा कि सीआरपीसी की धारा 200 के तहत एक स्थानीय अदालत का रुख किया जाएगा। इसके तहत कोई शिकायत प्राप्त करने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान लेता है।
इससे पहले, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी और जेडीयू नेता केसी त्यागी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की और ऐसे न्यूज चैनलों पर कार्रवाई की मांग की, जिन्होंने जेएनयू विवाद पर ऐसे वीडियो दिखाए जिनसे 'छेड़छाड़' की गई थी। दिल्ली सरकार की ओर से कराई गई मजिस्ट्रेट जांच में पाया गया था कि हैदराबाद की फॉरेंसिक लैब को भेजे गए सात वीडियो में से तीन से छेड़छाड़ की गई थी, जिसमें एक न्यूज चैनल की क्लिपिंग भी थी।
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है)
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