कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष के. आर. रमेश कुमार ने रविवार को 14 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया. इन्हीं में से एक जेडीएस के बागी विधायक ए एच विश्वनाथ ने इस फैसले पर नाराज दिखे. उन्होंने कहा कि फैसला कानून के विरुद्ध है और वह अन्य असंतुष्ट विधायकों के साथ सोमवार को उच्चतम न्यायालय से संपर्क करेंगे. विधानसभा अध्यक्ष ने दल-बदल निरोधक कानून के तहत 14 और विधायकों को 2023 में वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने तक अयोग्य घोषित कर दिया है. इनमें कांग्रेस के 11 और तीन जद (एस) के विधायक शामिल हैं. कुमार ने कांग्रेस के तीन बागी विधायकों को बृहस्पतिवार को अयोग्य घोषित कर दिया था.
विश्वनाथ ने कहा, ‘अयोग्यता विधि विरुद्ध है. मात्र उन्हें जारी व्हिप के आधार पर आप विधायकों को सदन में आने के लिए बाध्य नहीं कर सकते.' विधायक ने कहा, ‘अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ हम सोमवार को उच्चतम न्यायालय जा रहे हैं.'
बहुमत साबित करने से पहले कर्नाटक के CM बीएस येदियुरप्पा का बड़ा बयान, कही यह बात
बता दें सोमवार को मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को विधानसभा में बीजेपी का बहुमत पेश करना है. 17 विधायकों के अयोग्य घोषित होने के बाद सदन में मौजूदा विधायकों की संख्या 225 में से 208 हो गई है. इस हिसाब से बीजेपी को बहुमत के लिए 105 विधायकों की जरूरत है और उसके एक पास एक निर्दलीय विधायक को मिलाकर कुल 106 लोगों का समर्थन है. बहुत हद तक तय माना जा रहा है कि बीजेपी विश्वास मत पेश करने में कामयाब हो जाएगी. (इनपुट-भाषा)
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