कार्ति चिदंबरम को बेटी का दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यूके जाने की दी अनुमति (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री पी.चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को राहत दी है. कोर्ट ने कार्ति को बेटी का दाखिल करने के लिए 10 दिसंबर तक यूके जाने की इजाजत दे दी है. कोर्ट ने शर्त लगाई है कि वापस लौटने पर कार्ति को दाखिल से संबंधी कागजात लगाने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि अगर वो वापस नहीं लौटे तो कोर्ट उन पर कार्रवाई कर सकता है.
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सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति पर शर्त लगाई कि वो कोर्ट को अंडरटेकिंग देंगे कि वो 11 दिसंबर को भारत लौट आएंगे. कार्ति चिदंबरम के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. कार्ति ने कहा था कि दिसंबर 1 से 10 लंदन जाना है. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कहा कि बताए कि क्या कार्ति को 4-5 दिनों के लिए विदेश जाने की अनुमति दी जाए या नही इसपर अपना जवाब दें.
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कहा कि वो ये भी बताए कि अगर कार्ति 4-5 दिनों के लिए विदेश जाने की अनुमति दी जाती है तो शर्ते क्या होंगी. पिछले गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि आप किसी को विदेश जाने से कैसे रोक सकते है.
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सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कहा कि आपको अगर ये लगता है कि कार्ति वापस नहीं आएंगे तो इस शंका को दूर करने के लिए क्या शर्त लगाई जा सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिंदबरम के खिलाफ सीबीआई की सील बंद रिपोर्ट को देखा. सीबीआई ने कार्ति के विदेश जाने का फिर विरोध किया कहा कि अगर स्वास्थ्य को लेकर कोई समस्या होती तब समझा जा सकता है लेकिन कार्ति तो लेक्चर देने के लिए विदेश जाना चाहते है.
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कार्ति के तरफ से कहा गया कि अगस्त 26 के बाद उसे सीबीआई ने नही बुलाया है. मैं ये जानना चाहता हूं कि मुझसे पूछताछ क्यों नहीं हो रही है. कार्ति की तरफ से ये भी कहा गया कि सीबीआई ये कह रही है कि मेरे 6 बैंक अकाउंट है. वो जरा ये बात दे की किस बैंक अकाउंट को खुलवाने के लिए मैंने साइन किये है. या कोई ऐसा दस्तावेज ही दे दे जिससे ये साबित हो कि मैंने अपने एकाउंट को बंद किया हो.
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सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति पर शर्त लगाई कि वो कोर्ट को अंडरटेकिंग देंगे कि वो 11 दिसंबर को भारत लौट आएंगे. कार्ति चिदंबरम के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. कार्ति ने कहा था कि दिसंबर 1 से 10 लंदन जाना है. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कहा कि बताए कि क्या कार्ति को 4-5 दिनों के लिए विदेश जाने की अनुमति दी जाए या नही इसपर अपना जवाब दें.
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कहा कि वो ये भी बताए कि अगर कार्ति 4-5 दिनों के लिए विदेश जाने की अनुमति दी जाती है तो शर्ते क्या होंगी. पिछले गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि आप किसी को विदेश जाने से कैसे रोक सकते है.
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कार्ति के तरफ से कहा गया कि अगस्त 26 के बाद उसे सीबीआई ने नही बुलाया है. मैं ये जानना चाहता हूं कि मुझसे पूछताछ क्यों नहीं हो रही है. कार्ति की तरफ से ये भी कहा गया कि सीबीआई ये कह रही है कि मेरे 6 बैंक अकाउंट है. वो जरा ये बात दे की किस बैंक अकाउंट को खुलवाने के लिए मैंने साइन किये है. या कोई ऐसा दस्तावेज ही दे दे जिससे ये साबित हो कि मैंने अपने एकाउंट को बंद किया हो.
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