INX Media Case: जमानत मिलने के बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम

पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram) तिहाड़ जेल से रिहा हो गए हैं. आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज ही पूर्व वित्त को जमानत दी थी.

INX Media Case: जमानत मिलने के बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम

तिहाड़ जेल से बाहर आए पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम.

खास बातें

  • तिहाड़ जेल से रिहा हुए पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम
  • सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री को आज ही दी थी जमानत
  • INX मीडिया मामले में 21 अक्टूबर से थे हिरासत में
नई दिल्ली:

पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram) तिहाड़ जेल से रिहा हो गए हैं. आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज ही पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को जमानत दी है. जेल से बाहर आने के बाद समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया और समर्थन में नारे लगाए. पत्रकारों ने जब उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं कल बात करूंगा. बता दें कि पिता को लेने के लिए कार्ति चिदंबरम (Karti Chidambaram) तिहाड़ जेल (Tihar Jail) गए थे. जेल के बाहर कांग्रेस पार्टी के समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ था. इससे पहले जेल से बाहर पत्रकारों से बात करते हुए कार्ति ने कहा कि मुझे खुशी है कि मेरे पिता आखिरकार घर आ रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने 105 दिनों की 'गैर-कानूनी' जेल के बाद उनको राहत दी है. 74 वर्षीय कांग्रेस नेता 21 अक्टूबर से हिरासत में थे. न्यायमूर्ति आर भानुमति, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय की पीठ ने पूर्व वित्त मंत्री को जमानत देने से इनकार करने संबंधी दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला खारिज कर दिया. पीठ ने कहा कि चिदंबरम को दो लाख रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि की दो जमानतें पेश करने पर रिहा किया जाए. प्रवर्तन निदेशालय ने न्यायालय में दलील दी थी कि धन शोधन के मामले में एक गवाह चिदंबरम का सामना करने के लिये तैयार नहीं हैं, क्योंकि दोनों एक ही राज्य के हैं.

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पूर्व वित्त मंत्री को इन शर्तों के साथ मिली जमानत
चिदंबरम का पासपोर्ट ज़ब्त रहेगा
विदेश यात्रा नहीं कर सकते चिदंबरम
मीडिया से बात करने पर भी रोक
गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे
सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे
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मेरिट पर हाइकोर्ट को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी: SC

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पी चिदंबरम पर क्या है आरोप?
विदेशी निवेश की मंजूरी देने में अनियमितता का आरोप
INX मीडिया समूह के लिए दी गई थी मंज़ूरी
2007 का मामला, तब चिदंबरम वित्त मंत्री थे
मंज़ूरी के बदले 305 करोड़ रिश्वत लेने का आरोप
2017 में CBI ने और 2018 में ईडी ने मामला दर्ज किया
INX मीडिया की मालकिन इंद्राणी मुखर्जी सरकारी गवाह
इंद्राणी मुखर्जी की गवाही से बढ़ीं मुश्किलें

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पूर्व वित्त मंत्री के खिलाफ रची गई 'साजिश': कांग्रेस
कांग्रेस ने बुधवार को दावा किया कि चिदंबरम के खिलाफ 'साजिश' रची गई जिसका खुलासा भविष्य में होगा. पार्टी के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने यह दावा भी किया कि चिदंबरम को गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई के लोगों ने उनके घर में जाने के लिए ऐसे छलांग लगाई कि जैसे वह 'ओसामा बिन लादेन के रिश्तेदार का घर' हो. उन्होंने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा, 'चिदंबरम हमारी पार्टी के लिए मूल्यवान व्यक्ति हैं. उनके खिलाफ साजिश रची गई थी. आज नहीं तो कल इसका ख्रुलासा होगा कि कैसे साजिश रची गई थी.' चौधरी ने दावा किया, 'चिदंबरम इस सरकार की आलोचना करते थे. यही बात इस सरकार को पसंद नहीं थी. उनका मुंह बंद करने के लिए गिरफ्तार किया गया. उन्होंने कहा, 'उनके घर में (सीबीआई के लोग) ऐसे छलांग लगकर गए जैसे वह पूर्व गृह मंत्री का नहीं, बल्कि बिन लादेन के रिश्तेदार का घर हो. उनके साथ जो व्यवहार किया गया वो अशोभनीय है.' 

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