अंतर्राष्ट्रीय पुलिस (इंटरपोल) द्वारा आई मॉनेटरी एडवाइजरी (IMA) ज्वेल्स के संस्थापक और प्रबंध निदेशक मोहम्मद मंसूर खान के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है. मंसूर खान पर कई करोड़ रुपये की वित्तीय धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है. मंसूर की कंपनी, आईएमए ज्वेल्स ने जमा राशि पर प्रभावशाली रिटर्न का वादा करते हुए बड़ी संख्या में निवेशकों को धोखा दिया है. इसमें खास तौर पर मुस्लिम हैं. फर्म ने कथित तौर पर पिछले तीन महीनों से निवेश की गई रकम पर ब्याज का कोई भुगतान नहीं किया है.
मंसूर खान इस महीने की शुरुआत में ही गायब हो गया था. उसने कुछ राजनेताओं और उपद्रवियों द्वारा "उत्पीड़न" करने का आरोप लगाकर आत्महत्या की धमकी देते हुए कुछ निवेशकों को ऑडियो क्लिप भी भेजी थी. क्लिप में मंसूर खान ने हाल ही में कांग्रेस से निलंबित किए गए विधायक रोशन बेग पर 400 करोड़ लेने और उसे वापस नहीं चुकाने का आरोप लगाया था. हालांकि, मंसूर खान ने जल्द ही इस आरोप को वापस ले लिया.
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ब्लू कॉर्नर नोटिस एक तरह का पूछताछ नोटिस होता है, जो आपराधिक जांच में व्यक्ति की जानकारी का पता लगाने, पहचानने प्राप्त करने के लिए जारी किया जाता है.
कर्नाटक सरकार ने कथित धोखाधड़ी की जांच के लिए डीआईजी बीआर रविकांत गौड़ा की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है. गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी खान को 24 जून को एजेंसी के सामने पेश होने का निर्देश देते हुए पहला समन जारी किया है. वहीं शुक्रवार को, एसआईटी ने आईएमए ज्वेल्स के कार्यालय में छापा मारा और 20 करोड़ रुपये के गहने जब्त किए.
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बता दें एसआईटी ने फर्म के ऑडिटर इकबाल खान और मंसूर खान से जुड़े विभिन्न संस्थाओं के सात निदेशकों को गिरफ्तार किया था. कंपनी के खिलाफ 25,000 से अधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिसमें मांग की गई है कि उनका पैसा वापस कर दिया जाए.
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