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This Article is From Sep 11, 2019

आम्रपाली के बिना बिके फ्लैटों को कैसे बेचा जाए? सुप्रीम कोर्ट ने NBCC और घर खरीददारों से मांगे सुझाव

आम्रपाली के 2300 करोड़ रुपये कीमत के 2000 फ्लैट और अन्य सम्पत्ति बेची जानी है, कोर्ट यूको बैंक को वेबसाइट पर फॉर्मेट अपलोड करने के दिए निर्देश

आम्रपाली के बिना बिके फ्लैटों को कैसे बेचा जाए? सुप्रीम कोर्ट ने NBCC और घर खरीददारों से मांगे सुझाव
प्रतीकात्मक फोटो.
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के बिना बिके फ्लैटों को कैसे बेचा जा सकता है? इसकी योजना के लिए सुप्रीम कोर्ट ने NBCC और घर खरीददारों से सुझाव देने को कहा है. आम्रपाली के 2000 फ्लैट और अन्य सम्पत्ति, जिनकी अनुमानित कीमत 2300 करोड़ है, बेची जानी है.

आम्रपाली की O2हैली और हार्टबीट सिटी के फॉरेन्सिक ऑडिट का आदेश भी कोर्ट ने दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के घर खरीददारों से बकाया राशि जमा करने के लिए यूको बैंक को अपनी वेबसाइट पर फॉर्मेट अपलोड करने को कहा है. ताकि इसमें खरीददार अपनी बकाया राशि जमा कर सकें.

कोर्ट ने बैंक को नोटिस जारी कर पूछा कि जिन खरीददारों ने लोन लेकर फ्लैट खरीदा है उनकी लंबित ऋण राशि जारी करने के लिए राहत के क्या उपाय किए जा सकते हैं? कोर्ट ने भुवनेश्वर और रायपुर की अथॉरिटी से भी आम्रपाली के भूमि खरीद मामले में अब तक जमा राशि और संबंधित भूमि के इस्तेमाल की रिपोर्ट तलब की है.

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मामले की अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को होगी.

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