
हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हुए हैं। (फोटो- PTI)
जयपुर:
जयपुर की अवकाशकालीन मेट्रोपोलियन अदालत ने आज सीकर जिले के फतेहपुर से निर्दलीय विधायक नंदकिशोर महरिया के बेटे सिद्वार्थ महरिया को 14 दिन की (23 जुलाई तक) न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। पुलिस ने दो दिन के पुलिस रिमांड समाप्त होने पर पुलिस ने सिद्वार्थ को आज अदालत में पेश कर दो दिन का पुलिस रिंमाड मांगा था, जिसे अदालत ने अस्वीकार कर दिया।
पुलिस जांच अधिकारी कमल नयन ने बताया कि अदालत ने आरोपी को 23 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आरोपी को आज अवकाशकालीन अदालत में पेश कर दो दिन का पुलिस रिंमाड मांगा गया था, लेकिन अदालत ने पुलिस रिमांड के आग्रह को अस्वीकार करते हुए आरोपी को 23 जुलाई तक न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया।
गौरतलब है कि गत दो जुलाई की रात को अशोकनगर थाना क्षेत्र के सी स्कीम इलाके में नशे की हालत में सिद्वार्थ महरिया ने अपनी तेज गति की बीएमडब्ल्यू कार से पहले एक आटोरिक्शा को टक्कर मारी और इसके बाद पुलिस चेतक को टक्कर मारी। हादसे में आटोरिक्शा में सवार तीन लोगों की मौत हो गई और तीन पुलिस कर्मियों सहित पांच लोग घायल हो गये थे।
पुलिस के अनुसार आरोपी सिद्वार्थ को ब्रेथ एनलाइजर की जांच में एल्कोहल की मात्रा 152 मिलीग्राम पाई गई थी, जबकि सामान्य रूप से कार चलाते समय एल्कोहल की मात्रा 30 मिलीग्रामी से अधिक नहीं होनी चाहिए। हादसे के समय आरोपी की कार की गति लगभग 100 किलोमीटर प्रतिघंटा थी।
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पुलिस जांच अधिकारी कमल नयन ने बताया कि अदालत ने आरोपी को 23 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आरोपी को आज अवकाशकालीन अदालत में पेश कर दो दिन का पुलिस रिंमाड मांगा गया था, लेकिन अदालत ने पुलिस रिमांड के आग्रह को अस्वीकार करते हुए आरोपी को 23 जुलाई तक न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया।
गौरतलब है कि गत दो जुलाई की रात को अशोकनगर थाना क्षेत्र के सी स्कीम इलाके में नशे की हालत में सिद्वार्थ महरिया ने अपनी तेज गति की बीएमडब्ल्यू कार से पहले एक आटोरिक्शा को टक्कर मारी और इसके बाद पुलिस चेतक को टक्कर मारी। हादसे में आटोरिक्शा में सवार तीन लोगों की मौत हो गई और तीन पुलिस कर्मियों सहित पांच लोग घायल हो गये थे।
पुलिस के अनुसार आरोपी सिद्वार्थ को ब्रेथ एनलाइजर की जांच में एल्कोहल की मात्रा 152 मिलीग्राम पाई गई थी, जबकि सामान्य रूप से कार चलाते समय एल्कोहल की मात्रा 30 मिलीग्रामी से अधिक नहीं होनी चाहिए। हादसे के समय आरोपी की कार की गति लगभग 100 किलोमीटर प्रतिघंटा थी।
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
जयपुर, नंद किशोर महरिया, बीएमडबल्यू, सिद्धार्थ महरिया, सीकर विधायक, Jaipur, Sikar Mla, Nand Kishore Mehria, Siddharth Mehria