कर्नाटक में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब को लेकर चल रहे विवाद ने बड़ा रूप ले लिया है. विवाद बढ़ने के चलते राजधानी बेंगलुरू में पुलिस ने शिक्षण संस्थानों के नजदीक सभी तरह के जमावड़ों और प्रदर्शनों को दो सप्ताह के लिए प्रतिबंध लगा दिया है. गौरतलब है कि मंगलवार को राज्य के मुख्यमंत्री बासवराज एस बोम्मई ने शांति और सद्भाव बहाली के लिए सभी हाईस्कूल और कॉलेजों को तीन दिन के लिए बंद करने की घोषणा की थी. हिजाब पर लगी रोक पर सवाल उठाते हुए उडुपी के सरकारी कॉलेज की पांच महिलाओं की ओर से कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. कर्नाटक हाईकोर्ट में बुधवार को भी सुनवाई हुई. हालांकि हाईकोर्ट ने इस केस को बड़ी बेंच में सुने जाने की सिफारिश की है. जस्टिस दीक्षित की बेंच ने यह अनुशंसा की है.
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कोर्ट ने मामले में संबंधित पक्षों से मंगलववार को शांति बनाए रखने की अपील की थी. कोर्ट ने कहा था, "मामले की आगे की सुनवाई तक, यह न्यायालय छात्र समुदाय और जनता से शांति और शांति बनाए रखने का अनुरोध करता है. इस अदालत को जनता के ज्ञान और गुण में पूर्ण विश्वास है और यह आशा करता है कि इसे व्यवहार में लाया जाएगा." गौरतलब है कि कर्नाटक के कई जिलों में पिछले कुछ दिनों में हिजाब के समर्थन और विरोध को लेकर कई प्रदर्शन हुए हैं. इस दौरान छिटपुट हिंसा भी देखने को मिली है.
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बता दें, हिजाब का विरोध पिछले महीने उडुपी के गवर्नमेंट गर्ल्स पीयू कॉलेज में शुरू हुआ जब छह छात्रों ने आरोप लगाया कि उन्हें हिजाब पहने रहने पर कक्षाओं से रोक दिया गया. उडुपी और चिक्कमगलुरु में दक्षिणपंथी समूहों ने मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने पर आपत्ति जताई.
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