सुप्रीम कोर्ट ने YSR कांग्रेस के बागी सांसद कृष्ण राजू को दी जमानत, आंध्र सरकार को झटका

YSR कांग्रेस के सांसद के रघुराम कृष्ण राजू को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है. आंध्र सरकार ने जमानत का विरोध किया था.

सुप्रीम कोर्ट ने YSR कांग्रेस के बागी सांसद कृष्ण राजू को दी जमानत, आंध्र सरकार को झटका

रघुराम कृष्णम राजू को आंध्र प्रदेश CID ने राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया था (फाइल फोटो)

नई दिल्ली:

आंध्र प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. YSR कांग्रेस के 'बागी' सांसद के रघुराम कृष्ण राजू को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है. आंध्र सरकार ने जमानत का विरोध किया था. इससे पहले रघुराम कृष्णम राजू की जमानत के मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सांसद राजू की मेडिकल रिपोर्ट में आया है कि उनके पैर में फ्रेक्चर है. वरिष्‍ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए, एक सांसद के साथ इस तरह की बदसलूकी गलत है. दूसरी ओर आंध्र सरकार की तरफ से वकील दवे ने कहा यह जांच का मामला है कि उनको चोट कैसे लगी. SC ने सांसद राजू की मेडिकल रिपोर्ट को सभी वकीलों को ईमेल से भेजने के लिए कहा. राजू की मेडिकल रिपोर्ट सीधे कोर्ट को भेजी गई थी.

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इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने रघुराम कृष्ण राजू को सेना के अस्पताल सिकंदराबाद ले जाने का आदेश दिया था. SC ने कहा था कि राजू को वहां जांच के लिए ले जाया जाएगा, इसे न्यायिक हिरासत माना जाएगा. तेलंगाना HC एक न्यायिक अधिकारी को नामित करेगा जो जांच के दौरान राजू के साथ रहेगा. आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव को इस आदेश को लागू करने का निर्देश दिया गया है था.सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आदेश का अनुपालन तेलंगाना HC के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा भी सुनिश्चित किया जाना है. SC ने कहा था कि राजू के स्वास्थ्य की जांच की वीडियोग्राफी की जाएगी और मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट को एक सीलबंद लिफाफे में दी जाए.

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सुप्रीम कोर्ट ने तीन डॉक्टरों के पैनल से राजू की मेडिकल जांच कराने के निर्देश दिए थे. अदालत ने कहा कि राजू का वहां तब तक इलाज होगा, जब तक पैनल कहे और जांच रिपोर्ट अदालत को सौंपी जाएगी. अदालत ने कहा कि मेडिकल जांच में चोट और बाइपास सर्जरी के कारण ये जांच जरूरी है. गौरतलब है कि रघुराम कृष्ण राजू को आंध्र प्रदेश CID  ने राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया था. हाईकोर्ट ने 15 मई को उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था. राजू के खिलाफ विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिए गए बयानों के आधार पर राज्य सीआईडी द्वारा FIR दर्ज की गई थी. पुलिस ने दावा किया था कि जातियों और धर्मों के बीच दुश्मनी पैदा करने के लिए ये हेट स्पीच दी गई थी, वहीं राजू ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने हिरासत में उन्हें टॉर्चर किया- वो मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की आलोचना कर रहे थे.