हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने मोबाइल इंटरनेट (Mobile Internet) सेवा पर रोक को राज्य के सात जिलों में दो फरवरी को शाम पांच बजे तक बढ़ाने की घोषणा की है. इस सप्ताह केंद्र के तीन कृषि कानूनों (Farm Laws) के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन के दौरान हिंसा के मद्देनजर शांति और लोक व्यवस्था में किसी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है. आधिकारिक बयान के मुताबिक हरियाणा सरकार ने दो फरवरी को शाम पांच बजे तक सात जिलों- कैथल, पानीपत, जींद, रोहतक, चरखी दादरी, सोनीपत और झज्जर में कॉल सुविधा छोड़कर मोबाइल इंटरनेट सेवा (2जी, 3जी, 4जी, सीडीएमए, जीपीआरएस), एसएमएस सेवा (एक साथ कई संदेश) और सभी डोंगल सेवाओं पर रोक लगा दी है.
योगेंद्र यादव ने कहा- सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया, कृषि बजट कम किया
बयान में कहा गया कि हरियाणा के इन जिलों में शांति और लोक व्यवस्था में गड़बड़ी रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है और यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा. अंबाला, भिवानी, सिरसा, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, करनाल और हिसार में मोबाइल इंटरनेट सेवा पर रोक को आगे नहीं बढ़ाया गया है. इन जिलों में एक फरवरी शाम पांच बजे तक रोक लगायी गयी थी.
ट्विटर ने किसान आंदोलन पर 'भड़काऊ,फर्जी पोस्ट' करने वाले 250 अकाउंट किए बंद
सरकार ने रविवार को यमुनानगर, पलवल और रेवाड़ी जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवा पर रोक को आगे बढ़ाने का आदेश दिया था. इन जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवा 31 जनवरी शाम पांच बजे तक स्थगित कर दी गयी थी. हरियाणा के कुछ जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर रोक के संबंध में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को कहा था कि 26 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी में हिंसा की घटनाओं के बाद उत्पन्न हालात के चलते यह कदम उठाया गया.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं