नई दिल्ली:
ग्वालियर की पूर्व महिला जज को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। पूर्व महिला जज ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक जज पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जिसकी जांच के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने दो जजों की कमेटी बनाई थी, जिसके खिलाफ महिला जज ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने जजों की कमेटी को अवैध ठहराया है। कोर्ट ने कहा कि जांच कमेटी बनाने का अधिकार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को है। साथ ही कोर्ट ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें जांच की नई कमेटी से दूर रखा जाए।
सुप्रीम कोर्ट पुरुष जज पर लगे आरोपों को भी सार्वजनिक करने को भी कहा है और आरोपी जज को प्रशासनिक जांच से हटाने का आदेश दिया है।
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