कोरोना के प्रकोप (Corona Pandemic)के बीच सरकार ने कहा है कि सितंबर माह में जारी की गईं अनलॉक-5 की गाइडलाइंस (Unlock5 Guidelines) नवंबर माह के अंत तक प्रभावी रहेगी. गौरतलब है कि गृह मंत्रालय ने अनलॉक-5 के लिए जो दिशानिर्देश जारी किए थे उसमें सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल को खोलने के आदेश जारी किए थे. प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) के अनुसार, गृह मंत्रालय की ओर से मंगलवार को एक आदेश जारी किया गया है जिसमें 30 सितंबर 2020 की गाइडलाइंस को 30 नवंबर 2020 तक प्रभावी रखा गया है.
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दिशानिर्देशों में यह भी कहा गया था कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 15 अक्टूबर के बाद स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने पर फैसला कर सकते हैं.MHA के दिशानिर्देशों में कहा गया था कि छात्रों को अपने माता-पिता की लिखित सहमति के साथ स्कूलों या संस्थानों में आने की अनुमति दी जाएगी और स्कूलों में अटेंडेंस अनिवार्य नहीं होगी. राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सभी छात्रों और शिक्षकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए अपने स्वयं की SOP तैयार करेंगे. जिन स्कूलों को खोलने की अनुमति है, उन्हें राज्यों के शिक्षा विभागों द्वारा जारी किए जाने वाले SOP का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा.
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