प्रतीकात्मक फोटो
नई दिल्ली:
दवा मूल्य नियामक एनपीपीए ने आज कहा कि उसने 39 और दवा फार्मुलेशन का अधिकतम मूल्य तय कर दिया. जिन दवाओं की अधिकतम कीमत तय की गई है उनमें कैंसर, टीबी, मलेरिया व हेपेटाइटिस- बी के इलाज में काम आने वाली दवा भी शामिल हैं. राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकार (एनपीपीए) ने कहा है कि 18 अनुसूचित फार्मुलेशंस की अधिकतम कीमत तय की गई है जबकि 21 संरूपण के दाम में संशोधन किया गया है.
पढ़ें : गर्भावस्था में एंटीबायोटिक दवा बच्चों में ला सकती है आंत के रोग
नियामक ने एक अधिसूचना में कहा है, ‘एनपीपीए ने अनुसूची-आई के 39 अनुसूचित संरूपण का अधिकतम मूल्य तय अथवा संशोधित किया है.’ एनपीपीए ने ट्वीट में कहा है इस ताजा संशोधन, मूल्य निर्धारण के साथ ही अब तक कुल मिलाकर आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची में शामिल 821 दवाओं के अधिकतम दाम तय कर दिये हैं.
वीडियो : दवाओं पर जीएसटी का असर
यह कदम सरकार की देशभर में गुणवत्तापरक दवाओं को उचित दाम पर उपलब्ध कराने की पहल के अनुरूप है. एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के अनुसार इसमें 10 से 30 प्रतिशत के सामान्य दायरे में कमी आई है.
पढ़ें : गर्भावस्था में एंटीबायोटिक दवा बच्चों में ला सकती है आंत के रोग
नियामक ने एक अधिसूचना में कहा है, ‘एनपीपीए ने अनुसूची-आई के 39 अनुसूचित संरूपण का अधिकतम मूल्य तय अथवा संशोधित किया है.’ एनपीपीए ने ट्वीट में कहा है इस ताजा संशोधन, मूल्य निर्धारण के साथ ही अब तक कुल मिलाकर आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची में शामिल 821 दवाओं के अधिकतम दाम तय कर दिये हैं.
वीडियो : दवाओं पर जीएसटी का असर
यह कदम सरकार की देशभर में गुणवत्तापरक दवाओं को उचित दाम पर उपलब्ध कराने की पहल के अनुरूप है. एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के अनुसार इसमें 10 से 30 प्रतिशत के सामान्य दायरे में कमी आई है.