
35 Medicines New Price List: मरीजों के लिए दवाओं को ज्यादा किफायती बनाने की दिशा में नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (एनपीपीए) ने प्रमुख दवा कंपनियों द्वारा बेची जाने वाली 35 जरूरी दवाओं की खुदरा कीमतों में कटौती की है. अब कम कीमत वाले इन फॉर्मूले में हार्ट रिलेटेड, एंटीबायोटिक, एंटी-डायबिटिक और मानसिक रोगों से संबंधित दवाओं सहित कई प्रकार की दवाएं शामिल हैं. रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने एनपीपीए द्वारा वेल्यू रेगुलेशन के आधार पर इस आदेश को अधिसूचित किया है. सभी दवाओं पर लागू होने वाली कीमतों में कटौती से उपभोक्ताओं, खासतौर से पुरानी बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को राहत मिलने की उम्मीद है.
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किन दवाओं पर मिली छूट?
प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के अंतर्गत आने वाले प्रमुख फॉर्मूले में एसिक्लोफेनाक, पैरासिटामोल और ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन, एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लैवुलनेट के फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन, एटोरवास्टेटिन कॉम्बिनेशन और एम्पैग्लिफ्लोजिन, सिटाग्लिप्टिन और मेटफॉर्मिन जैसे नए ओरल एंटीडायबिटिक कॉम्बिनेशन शामिल हैं.
अकम्स ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स द्वारा निर्मित और डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज द्वारा मार्केटिंक की जाने वाली एक एसीक्लोफेनाक-पैरासिटामोल-ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन टैबलेट की कीमत अब 13 रुपए तय की गई है, जबकि कैडिला फार्मास्युटिकल्स द्वारा मार्केटिंग की जाने वाली इसी दवा की कीमत अब 15.01 रुपए है.
इसी प्रकार, हार्ट रिलेटेड डिजीज के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली एटोरवास्टेटिन 40 मिलीग्राम और क्लोपिडोग्रेल 75 मिलीग्राम युक्त एक टैबलेट की कीमत 25.61 रुपए तय कर दी गई है.
बाल चिकित्सा इस्तेमाल के लिए ओरल सस्पेंशन सेफिक्साइम और पैरासिटामोल कॉम्बिनेशन को भी शामिल किया गया है, साथ ही विटामिन डी सप्लीमेंट के लिए कोलेकैल्सिफेरॉल ड्रॉप्स और डिक्लोफेनाक इंजेक्शन जैसी जरूरी दवाओं को भी शामिल किया गया है, जिनकी कीमत 31.77 रुपए पर एमएल है.
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आधिकारिक आदेश क्या कहा गया?
आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि खुदरा विक्रेताओं और डीलरों को अपने परिसर में इन अपडेटेड प्राइस लिस्ट को प्रमुखता से प्रदर्शित करना होगा. नोटिफाइड कीमतों का पालन न करने पर डीपीसीओ, 2013 और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, 1955 के तहत दंडात्मक प्रावधान लागू हो सकते हैं, जिसमें ब्याज सहित ज्यादा वसूली गई राशि को वसूलना शामिल होगा.
एनपीपीए ने साफ किया है कि डिटरमाइंड वेल्यू में जीएसटी शामिल नहीं है, जिसे लागू होने पर जोड़ा जा सकता है. निर्माताओं को सभी वैधानिक जरूरतों का पालन करना होगा, इंटीग्रेटेड फार्मास्युटिकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से फॉर्म V में अपडेटेड प्राइस लिस्ट जारी करनी होगी और एनपीपीए तथा राज्य औषधि कंट्रोलर्स को जानकारी देनी होगी.
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(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)
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