यह ख़बर 29 नवंबर, 2013 को प्रकाशित हुई थी

चारा घोटाला : सुप्रीम कोर्ट ने लालू की जमानत अर्जी पर सीबीआई को नोटिस दिया

लालू यादव की फाइल तस्वीर

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में पांच साल कैद की सजा काट रहे राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई और सीबीआई से जवाब मांगा।

प्रधान न्यायाधीश पी सदाशिवम और न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की पीठ ने चारा घोटाले में अभियोजन एजेंसी सीबीआई को दो हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई के लिए 13 दिसंबर की तारीख निर्धारित की।

लालू की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी ने कहा कि आरजेडी प्रमुख मामले में दोषी ठहराए गए 44 आरोपियों में से एक हैं, लेकिन वही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं, जिनकी जमानत याचिका को निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया।

उन्होंने तर्क दिया कि मामले में अब तक 37 दोषियों को जमानत मिल चुकी है और किसी की भी जमानत याचिका खारिज नहीं की गई है। जेठमलानी ने यह भी कहा कि दोषसिद्धि के खिलाफ लालू की अपील को निपटाने में झारखंड हाईकोर्ट को लंबा समय लगेगा।


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