चारा घोटाला : CBI की अपील का लालू यादव ने किया विरोध, कहा- सीबीआई ने तथ्यों को छुपाया है

चारा घोटाला : CBI की अपील का लालू यादव ने किया विरोध, कहा- सीबीआई ने तथ्यों को छुपाया है

प्रतीकात्मक तस्वीर

खास बातें

  • CBI की अपील का लालू यादव के वकील राम जेठमलानी ने विरोध किया
  • कहा-सीबीआई ने झूठी अर्जी दाखिल की है और सीबीआई ने तथ्यों को छुपाया है
  • सीबीआई ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी
नई दिल्ली:

चारा घोटाला मामले में आरजेडी प्रमुख लालू यादव के खिलाफ लगी हुई कुछ धाराएं हटाये जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान लालू ने सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की अर्जी का विरोध किया. लालू के वकील राम जेठमलानी ने कहा कि सीबीआई ने झूठी अर्जी दाखिल की है और सीबीआई ने तथ्यों को छुपाया है. उन्होंने कहा कि यह झूठ का पुलिंदा है. सीबीआई से हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने में देरी हुई हुई है. ऐसे में पहले ये तय होना चाहिए कि इनकी याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं.

सीबीआई ने कहा कि वह इन आरोपों का जवाब देगी. राम जेठमलानी ने कहा कि पहले उन्हें बहस का मौका दिया जाए. कोर्ट ने कहा कि पहले सीबीआई को सुना जाएगा. मामले की सुनवाई 10 नवंबर को होगी.

दरअसल, झारखंड हाईकोर्ट ने नवंबर 2014 में लालू को राहत देते हुए उन पर लगे घोटाले की साजिश रचने के आरोप हटा दिए थे. हाईकोर्ट ने फैसले में कहा था कि एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दो बार सजा नहीं दी जा सकती है. हालांकि हाईकोर्ट ने फैसले में यह भी कहा गया कि लालू यादव के खिलाफ आईपीसी की दो अन्य धाराओं के तहत मुकदमा जारी रहेगा.

इस फैसले के आठ महीने बाद सीबीआई ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जुलाई में सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की थी. करीब 950 करोड़ के चारा घोटाले के तहत आरसी/20ए/96केस में लालू प्रसाद यादव के अलावा बिहार के पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्र, जेडीयू सांसद जगदीश शर्मा समेत 45 आरोपी हैं. इन सभी पर चाईबासा कोषागार से 37.7 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का आरोप है.

 


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