विज्ञापन
This Article is From Dec 23, 2019

स्विस बैंक खातों की जानकारी देने से वित्त मंत्रालय ने किया इनकार

स्विट्जरलैंड के फेडरल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन (FTA) ने 75 देशों को AEOI के वैश्विक मानदंडों के तहत वित्तीय खातों के ब्योरे का आदान-प्रदान किया था.

स्विस बैंक खातों की जानकारी देने से वित्त मंत्रालय ने किया इनकार
अक्टूबर में सरकार को खाताधारकों की पहली लिस्ट मिली थी.
नई दिल्ली:

वित्त मंत्रालय ने स्विस बैंक (Swiss Bank) के खातों की जानकारी देने से मना कर दिया है.  मंत्रालय ने गोपनीयता प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि भारत और स्विटजरलैंड के बीच की गई कर संधि के तहत ऐसा नहीं किया जा सकता है. बता दें अक्टूबर के पहले हफ्ते में स्विस बैंक (Swiss Bank) में भारतीय खाता धारकों के ब्यौरे की पहली लिस्ट  सरकार को मिली थी. यह सूचना भारत को स्विटजरलैंड सरकार ने ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन (AEOI) की नई व्यवस्था के तहत दी थी. 

स्विस बैंकों में जमा कुल धन का 0.07 प्रतिशत पैसा भारतीय नागरिकों का 

स्विट्जरलैंड के फेडरल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन (FTA) ने 75 देशों को AEOI के वैश्विक मानदंडों के तहत वित्तीय खातों के ब्योरे का आदान-प्रदान किया था. भारत भी इनमें शामिल था. एफटीए ने साफ किया था कि सूचनाओं के इस आदान प्रदान की कड़े गोपनीयता प्रावधान के तहत निगरानी की जाएगी. अक्टूबर में एफटीए ने कहा था कि अगले साल इस व्यवस्था के तहत 90 देशों के साथ सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जाएगा. 

एफटीए ने उन खातों की सूचना दी थी जो अक्टूबर में लिस्ट दिए जाने तक सक्रिय थे. इसके अलावा उन खातों का ब्योरा भी उपलब्ध कराया गया था जो 2018 में बंद किए जा चुके हैं. फेडरल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इस व्यवस्था के तहत अगली सूचना सितंबर, 2020 में साझा करेगा.   

कालाधन पर सख्ती: स्विस बैंक में खाता रखने वाले 11 भारतीयों को नोटिस, देखें पूरी LIST

एफटीए ने भागीदार देशों को 31 लाख वित्तीय खातों की सूचना साझा की थी. वहीं स्विट्जरलैंड को करीब 24 लाख खातों की जानकारी प्राप्त हुई है. साझा की गई सूचना के तहत पहचान, खाता और वित्तीय सूचना शामिल है. इनमें निवासी के देश, नाम, पते और कर पहचान नंबर के साथ वित्तीय संस्थान, खाते में शेष और पूंजीगत आय का ब्योरा दिया गया है. 

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com