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This Article is From Nov 16, 2018

बिहार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की अग्रिम जमानत याचिका

बिहार की पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है.

बिहार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की अग्रिम जमानत याचिका
बिहार की पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा. (फाइल फोटो)
नई दिल्ली: बिहार की पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है. मंजू वर्मा ने आर्म्स एक्ट केस में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की है. मंजू वर्मा अभी फरार हैं. मंजू वर्मा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए यह याचिका दाखिल की है. सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते इस मामले पर सुनवाई कर सकता है. बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को बिहार की पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा को गिरफ्तार न करने पर नाराजगी जाहिर करते हुए जमकर फटकार लगाई थी.

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बिहार सरकार का कहना था कि वो मिल नहीं पा रही हैं. सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि राज्य में सब ठीक नहीं चल रहा है. 9 अक्तूबर को पटना हाईकोर्ट ने मंजू वर्मा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. बता दें कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस के बाद मंजू वर्मा ने समाज कल्याण मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था. सुप्रीम कोर्ट के दबाव के बाद मंजू वर्मा के पति को भी गिरफ्तार किया गया था. वहीं एक दिन पहले ही जेडीयू ने मंजू वर्मा को पार्टी ने निलंबित कर दिया है. 

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जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने निलंबन पर कहा था कि अपराध और भ्रष्टाचार के मामले में 'जीरो टालरेंस' की नीति अपनाने वाली उनकी पार्टी ने गत 10 नवंबर को ही मंजू वर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया था. बेगूसराय जिले के चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू विधायक मंजू वर्मा ने मुजफ्फरपुर कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर से अपने पति की निकटता की बात सामने आने पर समाज कल्याण मंत्री के पद से अगस्त में इस्तीफा दे दिया था.

VIDEO: सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को लगाई फटकार

मुजफ्फरपुर बालिका गृह में 34 लड़कियों के यौन शोषण की जांच कर रही सीबीआई ने पूर्व मंत्री के चेरिया बरियारपुर थाना अंतर्गत अर्जुनटोला स्थित आवास पर गत 17 अगस्त को छापेमारी की थी. इस दौरान उनके घर से 50 कारतूस बरामद हुए थे. इस मामले में सीबीआई के डीएसपी उमेश कुमार के आवेदन पर चेरिया बरियारपुर थाना में पूर्व मंत्री मंजू वर्मा एवं उनके पति चंद्रशेखर वर्मा के खिलाफ धारा 25(1)ए, 26 एवं 35 के तहत कांड संख्या 143/18 दर्ज की गई थी. इस मामले में चंद्रशेखर वर्मा ने 29 अक्तूबर को अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था. 

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