दिल्ली में सोमवार रात से कर्फ्यू का ऐलान किया गया है. (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
Delhi Lockdown Guidelines: दिल्ली में कोरोनावायरस (Coronavirus) के रिकॉर्ड मामलों के बाद 19 अप्रैल की रात से लेकर 26 अप्रैल की सुबह तक संपूर्ण कर्फ्यू लगाया गया है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने कहा कि इस लॉकडाउन (Delhi Lockdown Rules) के दौरान आवश्यक सेवाएं (Delhi Emergencies Services) चलती रहेंगी, लेकिन अन्य गतिविधियों पर कई तरह की पाबंदियां रहेंगी, जानिए क्या खुला या बंद रहेगा...
परेशानी से बचने के लिए जानिए ये 10 बातें
- दिल्ली में सभी सरकारी, निजी अस्पताल, क्लीनिक, लैब, दवाई की दुकानें, वैध आई कार्ड के आधार पर खुली रहेंगी.
- गर्भवती महिलाएं या गंभीर बीमार लोग आई कार्ड, डॉक्टर के पर्चे या मेडिकल डॉक्यूमेंट के आधार पर आ-जा सकेंगे.
- आई कार्ड के आधार पर टीकाकरण या कोरोना टेस्टिंग कराने के लिए आवाजाही कर सकेंगे. रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर भी वैध टिकट दिखाकर यात्री आना-जाना कर सकेंगे.
- इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया के कर्मियों को छूट होगी. अगर इस दौरान कोई परीक्षा है तो प्रवेश पत्र दिखाकर परीक्षा केंद्र तक आ-जा सकेंगे.
- आवश्यक वस्तुओं को ले जा रहे वाहन या उसके सामान को राज्य के भीतर या फिर किसी दूसरे राज्य से आवाजाही पर कोई पाबंदी नहीं होगी.
- धर्मस्थल खुले रहेंगे, मगर किसी श्रद्धालु को अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी. सभी राजनीतिक, सामाजिक, खेलकूद, सांस्कृतिक, धार्मिक या त्योहारों के सार्वजनिक आयोजन पर रोक रहेगी.
- फल-सब्जी, दूध, किराना, दवा, अखबार आदि की दुकानें खुली रहेंगी. दुकान के कर्मियों को आने-जाने की इजाजत होगी.
- बैंक, बीमा, इंटरनेट-केबल, सीएनजी-पीएनजी, पेट्रोल पंप, प्राइवेट सिक्योरिटी, दवा, ऑनलाइन सामान या फूड डिलिवरी करने वालों को नहीं रोका जाएगा.
- मेट्रो-बस 50 फीसदी क्षमता के साथ और ऑटो-कैब में 2 यात्री बैठकर आवागमन कर सकेंगे.
- शादी में अधिकतम 50 लोग मैरिज कार्ड दिखाकर शामिल होंगे. अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग होंगे.