दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला रखा बरकरार, कहा - AJL को हेराल्ड हाउस खाली करना होगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) को हेराल्ड हाउस खाली करने को कहा गया था. हालांकि कोर्ट ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि कितने समय में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को हेराल्ड भवन को खाली करना है

नई दिल्ली:

दिल्ली हाईकोर्ट ने उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) को हेराल्ड हाउस खाली करने को कहा गया था. हालांकि कोर्ट ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि कितने समय में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को हेराल्ड भवन को खाली करना है. एक प्रकार से दिल्ली हाईकोर्ट के इस आदेश से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है. दरअसल,  पिछले साल दिल्ली हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने दो हफ्ते में हेराल्ड हाउस (Herald House) खाली करने का आदेश दिया था. जिसके बाद एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) ने सिंगल बेंच के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) की डबल बेंच में इस वर्ष जनवरी में चुनौती दी थी.डबल बेंच में लगाई गई याचिका में 21 दिसंबर के फैसले पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई . साथ ही याचिका में कहा गया है कि न्याय के हित में इमारत खाली करने के आदेश पर रोक लगाना जरूरी है. रोक नहीं लगी तो ये कभी न पूरा होने वाला नुकसान होगा.

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21 दिसंबर को हेराल्ड हाउस केस मामले में सोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को बड़ा झटका लगा था. दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल हेराल्ड अखबार के 56 साल पुराने दफ्तर हेराल्ड हाउस को दो सप्ताह के भीतर खाली करने का निर्देश दिया था. यह इमारत राजधानी दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग के प्रेस एरिया में स्थित है.

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जस्टिस सुनील गौड़ ने कांग्रेस के समाचार पत्र नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को दो सप्ताह के भीतर हेराल्ड हाउस को खाली करने को कहा था. साथ ही कहा गया था कि तय समय के अंदर अगर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड बिल्डिंग खाली नहीं करती है तो उस पर कार्रवाई होगी. अब कांग्रेस की चुनौती को खारिज करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच के आदेश को बरकरार रखा है. 

वीडियो- हेराल्ड हाउस केस: सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती 

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