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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) को हेराल्ड हाउस खाली करने को कहा गया था. हालांकि कोर्ट ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि कितने समय में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को हेराल्ड भवन को खाली करना है. एक प्रकार से दिल्ली हाईकोर्ट के इस आदेश से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है. दरअसल, पिछले साल दिल्ली हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने दो हफ्ते में हेराल्ड हाउस (Herald House) खाली करने का आदेश दिया था. जिसके बाद एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) ने सिंगल बेंच के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) की डबल बेंच में इस वर्ष जनवरी में चुनौती दी थी.डबल बेंच में लगाई गई याचिका में 21 दिसंबर के फैसले पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई . साथ ही याचिका में कहा गया है कि न्याय के हित में इमारत खाली करने के आदेश पर रोक लगाना जरूरी है. रोक नहीं लगी तो ये कभी न पूरा होने वाला नुकसान होगा.