नई दिल्ली:
सेंट स्टीफंस कालेज के प्रिंसिपल वाल्सन थम्पू को प्रतिबंधित ‘ई जिन’ के एक छात्र संपादक को अनुशासनहीनता के लिए निलंबन मामले में दिल्ली हाइकोर्ट ने फटकार लगाते हुए अपने आदेश वापस लेने के निर्देश दिए हैं।
अदालत ने इस पूरे मामले में निष्पक्ष भूमिका निभाने में नाकाम रहने पर दिल्ली विश्वविद्यालय से भी नाराजगी जाहिर की है। मामले की सुनवाई के दौरान हाइकोर्ट ने कहा कि ये मामला हस्तक्षेप के लिए अदालत के पास नहीं आना चाहिए था। अदालत ने कहा कि आप किस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। क्या कॉलेज के प्रिंसिपल का काम करने का यही तरीका है? हास परिहास की कुछ भावना होनी चाहिए।
कोर्ट ने थम्पू से कहा कि उन्हें छात्र संपादक के खिलाफ अपने कदम वापस लेने चाहिए। अदालत ने 17 अप्रैल को ‘ई जिन’ के छात्र संपादक देवांश मेहता को निलंबित करने के थम्पू के आदेश पर रोक लगा दी थी और पूछा था कि क्या किसी को मीडिया से बात करने के लिए निलंबित किया जा सकता है। कोर्ट इस मामले की सुनवाई 17 सितंबर को करेगा।
अदालत ने इस पूरे मामले में निष्पक्ष भूमिका निभाने में नाकाम रहने पर दिल्ली विश्वविद्यालय से भी नाराजगी जाहिर की है। मामले की सुनवाई के दौरान हाइकोर्ट ने कहा कि ये मामला हस्तक्षेप के लिए अदालत के पास नहीं आना चाहिए था। अदालत ने कहा कि आप किस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। क्या कॉलेज के प्रिंसिपल का काम करने का यही तरीका है? हास परिहास की कुछ भावना होनी चाहिए।
कोर्ट ने थम्पू से कहा कि उन्हें छात्र संपादक के खिलाफ अपने कदम वापस लेने चाहिए। अदालत ने 17 अप्रैल को ‘ई जिन’ के छात्र संपादक देवांश मेहता को निलंबित करने के थम्पू के आदेश पर रोक लगा दी थी और पूछा था कि क्या किसी को मीडिया से बात करने के लिए निलंबित किया जा सकता है। कोर्ट इस मामले की सुनवाई 17 सितंबर को करेगा।
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