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This Article is From May 06, 2021

प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस के मरीज़ों से मनमाने दाम वसूलने पर दिल्‍ली सरकार की कार्रवाई, अधिकतम चॉर्ज तय किया

दिल्ली सरकार ने आदेश में साफ किया है कि इन अधिकतम दरों में सभी सर्विसेज जैसे ऑक्सीजन, CRA गाइडलाइंस के मुताबिक एम्बुलेंस उपकरण, PPE किट ग्लव्स, मास्क, शील्ड, सैनिटाइज़ेशन, ड्राइवर, EMT, डॉक्टर आदि का चार्ज भी शामिल है. 

प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस के मरीज़ों से मनमाने दाम वसूलने पर दिल्‍ली सरकार की कार्रवाई, अधिकतम चॉर्ज तय किया
नई दिल्ली:

दिल्ली में प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस द्वारा मरीज़ों से मनमाने दाम वसूलने के मामले में अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार की बड़ी कार्रवाई की है. इसके तहत दिल्ली में प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस के अधिकतम चार्ज पर कैप लगाया गया है. आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी. दिल्‍ली सरकार की ओर से इससे संबंधित औपचारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं. आदेश के मुताबिक, पेशेंट ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस (PTA) प्रति कॉल 10 किलोमीटर तक अधिकतम 1500 रुपए और 10 किलोमीटर से ऊपर प्रति किलोमीटर 100 रुपए चार्ज करेंगे. बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस (BLS) प्रति कॉल 10 किलोमीटर तक अधिकतम 2000 रुपए और 10 किलोमीटर से ऊपर प्रति किलोमीटर 100 रुपए चार्ज करेंगे. एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस (ALS) प्रति कॉल 10 किलोमीटर तक अधिकतम 4000 रुपए और 10 किलोमीटर से ऊपर प्रति किलोमीटर 100 रुपए चार्ज करेंगे, इसमें डॉक्टर का चार्ज भी शामिल होगा. 

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दिल्ली सरकार ने आदेश में साफ किया है कि इन अधिकतम दरों में सभी सर्विसेज जैसे ऑक्सीजन, CRA गाइडलाइंस के मुताबिक एम्बुलेंस उपकरण, PPE किट ग्लव्स, मास्क, शील्ड, सैनिटाइज़ेशन, ड्राइवर, EMT, डॉक्टर आदि का चार्ज भी शामिल है. अगर कोई भी प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस, सर्विस प्रोवाइडर, ऑपरेटर, ओनर इसका उल्लंघन करता पाया गया तो निम्न उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है- 

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1) एम्बुलेंस ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है
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2) एम्बुलेंस के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल किया जा सकता है.

3) वाहन/एम्बुलेंस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है.

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