दिल्ली में शराब के दामों में 70 फीसदी कोरोना टैक्स लगाने के मामले में दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. दिल्ली सरकार ने कहा है कि शराब का व्यवसाय या शराब का सेवन कोई मौलिक अधिकार नहीं है. राज्य शराब की बिक्री को नियंत्रित और प्रतिबंधित कर सकता है.
दिल्ली सरकार ने कहा है कि शराब की बिक्री को नियंत्रित करना राज्य के विशेषाधिकार में है और एक्साइज पॉलिसी के तहत है. शराब स्वास्थ्य के लिए खतरनाक और हानिकारक है. दिल्ली सरकार ने शराब के दामों में 70 फीसदी बढ़ोतरी पर कहा है कि कोरोना के दौरान राज्य का राजस्व काफी गिर गया था. शराब से हो रही कमाई का इस्तेमाल उस नुकसान को पूरा करने में किया जा रहा है. केजरीवाल सरकार ने कहा है कि दस अन्य राज्यों ने भी इस तरह से शराब पर टैक्स लगाया है.
दिल्ली में शराब के दामों में 70 फीसदी बढ़ोतरी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. इस याचिका पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया गया था. सरकार ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से 14 दिनों का समय मांगा था. अब इस मामले में अगली सुनवाई 29 मई को होगी.
जनहित याचिका में कहा गया है कि कोरोना काल में जब लोगों के पास वैसे ही पैसा नहीं बचा है, ऐसे में शराब के दामों में 70 फीसदी बढ़ोतरी जायज नहीं है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं