कर्नाटक में कोविड संक्रमण नियंत्रण में, अगले सप्ताह से वीकेंड कर्फ्यू नहीं

कर्नाटक में कन्टेनमेंट जोन से बाहर के स्थानों पर कल सुबह छह बजे से लॉकडाउन जैसे प्रतिबंधों में और ढील देने की घोषणा की गई

कर्नाटक में कोविड संक्रमण नियंत्रण में, अगले सप्ताह से वीकेंड कर्फ्यू नहीं

प्रतीकात्मक फोटो.

नई दिल्ली:

कर्नाटक में आज अगले सप्ताह में सप्ताहांत के कर्फ्यू को हटाने की घोषणा की गई है क्योंकि राज्य में दैनिक कोविड के मामलों में गिरावट जारी है. हालांकि राज्य भर में रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक रात का कर्फ्यू जारी रहेगा. कर्नाटक में मई में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के चरम पर महाराष्ट्र की तुलना में 24 घंटों में अधिक कोविड मामले सामने आए थे. राज्य में पिछले कुछ दिनों में संक्रमितों की संख्या में धीरे-धीरे गिरावट देखी गई. शुक्रवार को राज्य ने 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2,984 मामले दर्ज किए गए. राज्य की राजधानी बेंगलुरु में 593 मामले दर्ज किए गए.

अब कन्टेनमेंट जोन से बाहर के स्थानों पर कल सुबह छह बजे से लॉकडाउन जैसे प्रतिबंधों में और ढील देने की घोषणा की गई है. हालांकि सभी शैक्षणिक संस्थान, ट्यूटोरियल सेंटर और कॉलेज अगले आदेश तक बंद रहेंगे.

कल से सार्वजनिक परिवहन के वाहनों को उनमें बैठने की क्षमता तक संचालित करने की अनुमति दी जाएगी. प्रशिक्षण के उद्देश्य के लिए स्विमिंग पूल में प्रवेश केवल कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉल के सख्त पालन के साथ दिया जाएगा.

खेल परिसरों और स्टेडियमों को प्रशिक्षण के लिए खोलने की अनुमति होगी लेकिन किसी भी दर्शक को अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी.

राज्य ने अब एक शादी में मेहमानों की संख्या 100 और अंतिम संस्कार में शामिल होने वालों की संख्या को 20 तक सीमित कर दिया है. इनमें कोविड के नियमों का पूर्ण पालन करना होगा. पूजा स्थलों को अब केवल दर्शन के लिए भक्तों के लिए खोलने की अनुमति दी गई है.

रात के कर्फ्यू के दौरान केवल आवश्यक सेवाओं की अनुमति होगी और व्यक्तियों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी. सार्वजनिक परिवहन, निजी वाहनों और टैक्सियों को हवाई अड्डों, बस टर्मिनलों और रेलवे स्टेशनों से आने-जाने की अनुमति होगी. वैध यात्रा दस्तावेज और टिकट रखने वालों को यात्रा करने की अनुमति होगी.

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सभाओं के लिए अभी तक कोई अनुमति नहीं दी गई है. सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक सम्मेलनों, यहां तक ​​कि शहरी क्षेत्रों के बाहर भी इनकी इजाजत नहीं होगी.थिएटर, सिनेमा हॉल, मॉल, रेस्तरां, दुकानें और कार्यालय बंद रहेंगे.