कर्नाटक में 4 मई तक रात 9 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा

राज्य में रात नौ से सुबह छह बजे के बीच रात्रि कर्फ्यू और शुक्रवार रात नौ बजे से सोमवार सुबह छह बजे तक पूर्ण कर्फ्यू लागू रहेगा. ये दिशा-निर्देश 4 मई सुबह छह बजे तक लागू रहेंगे. 

कर्नाटक में 4 मई तक रात 9 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा

राज्य में रात नौ से सुबह छह बजे के बीच रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा. (प्रतीकात्मक तस्वीर)

नई दिल्ली:

देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन लगाने की घोषणा की गई है. इस बीच कर्नाटक (Karnataka) में भी नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) लगाने का आदेश जारी कर दिया गया है. मंगलवार को जारी नए दिशा-निर्देश  के मुताबिक 21 अप्रैल से राज्य में नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) लागू किया जाएगा. साथ ही सप्ताहांत के दौरान पूरे दिन कर्फ्यू (Curfew) लागू रहेगा. राज्य में रात नौ से सुबह छह बजे के बीच रात्रि कर्फ्यू और शुक्रवार रात नौ बजे से सोमवार सुबह छह बजे तक पूर्ण कर्फ्यू लागू रहेगा. ये दिशा-निर्देश 4 मई सुबह छह बजे तक लागू रहेंगे. 

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आंकड़ों की बात करें तो कर्नाटक में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के सर्वाधिक 21,794 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 11,98,644 हो गई है. इसके अलावा 149 रोगियों की मौत के बाद मृतकों की कुल तादाद 13,646 तक पहुंच गई है. स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार को यह जानकारी दी. राज्य में इससे पहले सर्वाधिक 19,067 मामले रविवार को सामने आए थे. इसके अलावा दिनभर में 4,571 लोगों के संक्रमण से उबरने के बाद छुट्टी दे दी गई है. राज्य में अब तक कुल 10,25,821 लोग संक्रमण से उबर चुके हैं. उपचाराधीन रोगियों की कुल संख्या 1,59,158 है.

तेलंगाना में नाइट कर्फ्यू का ऐलान

कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए तेलंगाना सरकार ने मंगलवार को राज्य में 30 अप्रैल तक रात नौ बजे से लेकर सुबह पांच बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगाने की घोषणा की. ये प्रतिबंध 20 अप्रैल से लागू होंगे. राज्य में कोविड-19 को नियंत्रित करने के विभिन्न उपायों की समीक्षा की गई है. मुख्य सचिव सोमेश कुमार ने एक आदेश में कहा कि कोविड​​-19 के प्रसार को रोकने के लिए एक अतिरिक्त उपाय के तहत 30 अप्रैल 2021 तक रात नौ बजे से सुगह पांच बजे तक राज्य में रात्रि कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया है.

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कर्फ्यू के दौरान अस्पतालों, जांच प्रयोगशालाओं, दवा दुकानों को छोड़कर सभी कार्यालय, फर्म, दुकानें, प्रतिष्ठान, रेस्तरां आदि रात के आठ बजे बंद हो जाएंगे और मीडिया, ई-कॉमर्स डिलीवरी और पेट्रोल पंप जैसी अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को भी छूट रहेगी. सरकारी अधिकारियों, चिकित्सा कर्मियों और हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आने-जाने वाले लोगों को छोड़कर रात्रि नौ बजे से सभी लोगों की आवाजाही को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा. (समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट)

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