महाराष्ट्र में कोरोना की नई गाइडलाइन :जानिए क्या खुला-क्या बंद, टैक्सी-बस के लिए भी नई शर्तें

महाराष्ट्र की गाइडलाइन के तहत, नियमों को 5 अप्रैल रात 8 बजे अब 30 अपैल तक के लिए नियमों को लागू किया जाएगा. नाइट कर्फ्यू के साथ धारा 144 भी रहेगी.

महाराष्ट्र में कोरोना की नई गाइडलाइन :जानिए क्या खुला-क्या बंद, टैक्सी-बस के लिए भी नई शर्तें

Maharashtra Corona Night Curfew :

मुंबई:

महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए नई गाइडलाइन लागू की गई है. नियमों को 5 अप्रैल रात 8 बजे अब 30 अपैल तक के लिए नियमों को लागू किया जाएगा.राज्य में धारा 144 लागू रहेगी. दिन में सुबह 7 से रात 8 बजे तक 5 सब ज़्यादा लोगों को साथ में पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी. रात 8 से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. बिना कारण बाहर घूमने वालों पर कार्रवाई होगी, अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े लोग इन पाबंदियों के दायरे में नहीं होंगे. मुंबई में कोरोना के मामले 11 हजार के पार कर गए हैं.

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गार्डन, समुद्र किनारे रात 8 से सुबह 7 बजे तक पूरी तरह बंद। दिन में अगर सार्वजनिक ठिकानों पर लोग नियम का पालन नहीं करते हुए भीड़ करते हैं तो स्थानीय प्रशासन को इन जगहों को पूरी तरह से बंद करने का अधिकार दिया गया है.अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े दुकान शुरू रह सकते हैं। अनाज, किराना, दवाल, सब्ज़ी और दूसरे जीवनावश्यक सेवाओं को छोड़ मॉल और बाजार 30 अप्रैल तक बंद रहेगें.सभी प्रकार के यातायात नियमों के अनुसार शुरू रहेंगे.

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ऑटो में दो प्रवासी, टैक्सी में 50 फीसदी प्रवासी ही जा सकते हैं। बसों में अब खड़े होकर प्रवास नहीं कर सकते हैं.वित्तीय सेवाओं से जुड़े कार्यालयों को छोड़ सभी प्राइवेट ऑफिस बंद प्राइवेट दफ्तरों को वर्क फ्रॉम होम करना होगा. केवल बैंक, स्टॉक मार्केट, वीमा, दवाई, मेडिक्लेयम, दूर संचार, बिजली और पानी से जुड़े दफ्तर को खोले जा सकते हैं.सरकारी दफ्तरों में केवल 50 फीसदी कर्मचारी जा सकेंगे.मनोरंजन से जुड़े सभी नाटक घर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, नाट्यगृह, वीडियो पार्लर, क्लब, स्विमिंग पुल, सभागृह, वाटर पार्क बंद रहेंगे.धार्मिक स्थल दर्शन के लिए बंद रहेंगे.

होटल, रेस्टोरेंट और बार पूरी तरह बंद रहेंगे. पार्सल की सुविधा सुबह 7 से रात 8 बजे के बीच होगी. सड़क किनारे लगने वाले ठेले सुबह 7 से रात 8 बजे तक केवल पार्सल दे सकते हैं. ई कॉमर्स सुबह 7 से रात 8 बजे तक चालू रहेगी. होम डिलीवरी देने वाले के लिए टीकाकरण होना ज़रूरी ै. अन्यथा उनपर 1000 रुपये और संबंधित दुकानों पर 10 हज़ार की कार्रवाई होगी.

सैलून, ब्यूटी पार्लर और स्पा बंद रहेंगे.स्कूल और महाविद्यालय बंद रहेंगे. केवल कक्षा 10 और 12 की परीक्षा होगी. निजी कोचिंग क्लास बंद रहेंगी. बीमार कर्मचारी को काम से नहीं निकाला जा सकेगा. 5 से ज़्यादा कोरोना संक्रमित व्यक्ति एक इमारत में मिलते हैं तो इमारत को मिनी कंटेन्मेंट ज़ोन घोषित किया जाएगा.

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