सीजेआई दीपक मिश्रा (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा पर महाभियोग का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. सीजेआई के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव राज्यसभा के सभापति द्वारा खारिज किये जाने के बाद कांग्रेस के दो राज्यसभा सांसदों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा महाभियोग के नोटिस रद्द करने के बाद कांग्रेस सांसदों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की है.
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याचिका में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा महाभियोग के नोटिस को रद्द करना मनमाना और गैरकानूनी है. याचिका में मांग की गई है कि जजों की एक कमिटी बनाई जाए जो CJI के ऊपर लगे आरोपों की जांच करें. कपिल सिब्बल ने जस्टिस चेलामेशेवर के सामने मेंशन किया कहा कि याचिका को लिस्ट करने को कहा जाए क्योंकि चीफ जस्टिस मामले की सुनवाई नहीं कर सकते.
सभापति कार्यालय डाकघर नहीं संवैधानिक पदाधिकारी है : एम वेंकैया नायडू
जस्टिस चेलामेश्वर ने चीफ जस्टिस के सामने मेंशन करने को कहा है. इस पर जब कपिल ने मना किया तो जस्टिस चेलामेश्वर ने उन्हें कल आने को कहा है.
CJI दीपक मिश्रा के खिलाफ कांग्रेस का महाभियोग नोटिस गलत था : ममता बनर्जी
बता दें कि पंजाब से सांसद प्रताप सिंह बाजवा और गुजरात से सांसद अमी हर्षाड्रे याग्निक ने याचिका दाखिल की है. गौरतलब है कि कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों ने एक साथ मिलकर सीजेआई के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया था, जिसे सभापति वेंकैया नायडू ने खारिज कर दिया था.
VIDEO: CJI के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव खारिज, SC जाएगी कांग्रेस
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याचिका में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा महाभियोग के नोटिस को रद्द करना मनमाना और गैरकानूनी है. याचिका में मांग की गई है कि जजों की एक कमिटी बनाई जाए जो CJI के ऊपर लगे आरोपों की जांच करें. कपिल सिब्बल ने जस्टिस चेलामेशेवर के सामने मेंशन किया कहा कि याचिका को लिस्ट करने को कहा जाए क्योंकि चीफ जस्टिस मामले की सुनवाई नहीं कर सकते.
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बता दें कि पंजाब से सांसद प्रताप सिंह बाजवा और गुजरात से सांसद अमी हर्षाड्रे याग्निक ने याचिका दाखिल की है. गौरतलब है कि कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों ने एक साथ मिलकर सीजेआई के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया था, जिसे सभापति वेंकैया नायडू ने खारिज कर दिया था.
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